बच्चों का यौन शोषण करने वाले को मिलेगी सजा-ए-मौत, POCSO एक्‍ट के बदलाव में लगी मुहर

punjabkesari.in Wednesday, Jul 10, 2019 - 06:16 PM (IST)

नेशनल डेस्क: केन्द्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने वाले पॉक्सो कानून में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। अब बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने वालों को मृत्युदंड देने का प्रावधान शामिल किया। 
PunjabKesari

अधिकारियों ने बताया कि बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून में संशोधन में बाल पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने के लिए सजा और जुर्माने का भी प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा कि इन संशोधनों से बाल यौन उत्पीड़न पर अंकुश लगने की उम्मीद है क्योंकि कानून में शामिल किए गए मजबूत दंडात्मक प्रावधान निवारक का काम करेंगे। 
PunjabKesari

सरकार ने कहा कि इसकी मंशा परेशानी में फंसे असुरक्षित बच्चों के हितों का संरक्षण करना तथा उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की है। संशोधन का उद्देश्य बाल उत्पीड़न के पहलुओं तथा इसकी सजा के संबंध में स्पष्टता लेकर आने का है। 
PunjabKesari


सबसे ज्यादा पढ़े गए

vasudha

Recommended News

Related News