Food Warnings: फूड लेबलिंग को लेकर FSSAI सख्त: फूड पैकेट पर साफ वार्निंग की जरूरत पर जोर

punjabkesari.in Friday, Aug 14, 2026 - 10:52 AM (IST)

नई दिल्ली: फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने शुक्रवार को कहा कि उसने पैकेज्ड फ़ूड प्रोडक्ट्स के लिए कंज्यूमर अवेयरनेस और पब्लिक हेल्थ सेफ़्टी पर बढ़ते फोकस के बीच फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर्स (FBOs) के लिए फ़ूड लेबलिंग, डिस्प्ले, विज्ञापन और दावों से जुड़े नियमों पर एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया।

FSSAI ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा, 'लेबलिंग और डिस्प्ले तथा विज्ञापन और दावों के नियमों को समझना' (Understanding Labelling & Display and Advertising & Claims Regulations) नाम के इस सेशन में बड़ी संख्या में फ़ूड बिज़नेस शामिल हुए, जो फ़ूड लेबलिंग और विज्ञापन की ज़रूरतों को पूरा करने पर इंडस्ट्री के फोकस को दिखाता है।  

यह ट्रेनिंग ऐसे समय में हुई है जब ज़्यादा शुगर, नमक और सैचुरेटेड फैट वाले पैकेज्ड फ़ूड पर बेहतर न्यूट्रिशनल जानकारी और वार्निंग लेबल की ज़रूरत पर जांच चल रही है।

बच्चों की सेहत से समझौता नहीं 
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र और FSSAI से फ़्रंट-ऑफ़-पैक (पैकेट के सामने) वार्निंग लेबल लागू करने में देरी पर सवाल उठाए हैं और ज़ोर दिया है कि पब्लिक हेल्थ - खासकर बच्चों की सेहत - से समझौता नहीं किया जा सकता। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के. विनोद चंद्रन की बेंच ने सरकार से बेहतर न्यूट्रिशनल वार्निंग लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा था और सवाल किया था कि क्या कंज्यूमर की सेहत से जुड़ी बातों को काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है।

कोर्ट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि फ़ूड पैकेज के सामने साफ़ वार्निंग होने से कंज्यूमर को प्रोडक्ट खरीदने से पहले सही फैसला लेने में मदद मिल सकती है। कोर्ट ने उन चिंताओं पर सवाल उठाए कि बेहतर वार्निंग लेबल से मैन्युफैक्चरर्स के बिज़नेस पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि प्रोडक्ट खरीदने का फाइनल फैसला कंज्यूमर का होता है और कमर्शियल फायदे पब्लिक हेल्थ से जुड़ी बातों से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से प्रस्तावित लेबलिंग फ़्रेमवर्क के बारे में जानकारी मांगी थी और सरकार को जवाब देने के लिए समय दिया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वह और निर्देश जारी कर सकता है। इसके अलावा, पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने तर्क दिया था कि पैकेजिंग और न्यूट्रिशनल वार्निंग पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपनाने में प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि बेहतर पब्लिक हेल्थ सेफ़्टी उपायों में देरी के कारण के तौर पर भारत विदेशी स्टैंडर्ड्स पर निर्भर नहीं रह सकता।


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Content Editor

Anu Malhotra

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