कोयला घोटाला: झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा को मिली राहत

punjabkesari.in Tuesday, Jan 02, 2018 - 05:45 PM (IST)

नई दिल्ली: केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) की विशेष अदालत से कोलगेट मामले मेंसजा पाये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने विशेष अदालत को उन्हें और तीन अन्य की तीन वर्ष की जेल और 25 लाख जुर्माने की सजा पर अगली सुनवाई तक स्थगन आदेश दिया है । न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए स्थगन आदेश दिया।

22 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। सीबीआई की विशेष अदालत के जज भरत पाराशर ने 16 दिसंबर को दस वर्ष पुराने मामले में कोड़ा और तीन अन्य आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद सभी दोषियों को दो महीने की अंतिरम जमानत भी मिल गई थी। यह मामला झारखंड के राजहरा उत्तरी कोयला ब्लाक आवंटन कोलकाता की विनी आयरन ऐंड स्टील उद्योग को आवंटित किए जाने में हुई अनियमितताओं से जुड़ा था। यह आवंटन 2007 में किया गया था। 

झारखंड के पांचवें सीएम थे कोड़ा
इस मामले के कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और कोड़ा के करीबी विजय जोशी को सजा सुनाई गई थी । इसके अलावा विनी आयरन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। गुप्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। कोड़ा और तीन अन्य पर 120 बी ( आपराधिक साजिश) 420 धोखाधड़ी, 409 (सरकारी पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चला था। निर्दलीय विधायक कोड़ा 2006 में झारखंड के पांचवें मुख्यमंत्री बने थे और 709 दिन इस पद पर रहे थे।


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