Ban on Firecrackers: पटाखा कारोबारियों की बढ़ी मुश्किल: इस राज्य के 8 जिलों में सरकार ने लगाया बैन, नहीं माने तो होगी जेल

punjabkesari.in Friday, Aug 29, 2025 - 09:50 AM (IST)

नेशनल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पटाखों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली-एनसीआर और उसके आसपास के आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यूपी पुलिस ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की है।

इन 8 जिलों में लगा प्रतिबंध

यूपी पुलिस द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार इन जिलों में प्रतिबंध लागू होगा:

➤ मेरठ

➤ गाजियाबाद

➤ गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)

➤ बुलंदशहर

➤ हापुड़

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➤ बागपत

➤ शामली

➤ मुजफ्फरनगर

यह फैसला दीपावली के दौरान होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया है।

उल्लंघन करने पर होगी जेल और जुर्माना

जो लोग इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें एक लाख रुपये तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। यह कार्रवाई पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत की जाएगी।

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पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर वे किसी को इस आदेश का उल्लंघन करते हुए देखें तो तुरंत शिकायत करें। शिकायत करने के लिए कई विकल्प दिए गए हैं:

➤ डायल 112 पर कॉल करें।

➤ व्हाट्सएप पर 7570000100 नंबर पर मैसेज करें।

➤ एसएमएस से 7233000100 पर जानकारी भेजें।

यूपी पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट जैसे X (@112UttarPradesh) और Facebook (@112UttarPradesh) पर भी शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।


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Content Editor

Rohini Oberoi

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