फिल्म फैस्टिवल में 40 बार राष्ट्रगान बजने पर भी हर बार होना होगा खड़ा : सुप्रीम कोर्ट

punjabkesari.in Saturday, Dec 10, 2016 - 09:25 PM (IST)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केरल में आयोजित होने वाले फिल्म फैस्टिवल में भी राष्ट्रगान पर खड़े न होने की नहीं दी छूट। इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए साफ किया कि किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले राष्ट्रगान का चलाया जाना जरूरी होगा चाहे वह फिल्म किसी भी फिल्म फैस्टिवल में चलाई जा रही हो। कोर्ट के अनुसार अगर फिल्म फैस्टिवल में 40 फिल्में चलेंगी तो आपको 40 बार खड़ा होना होगा। जस्टिस दीपक मिश्रा और अमिताव राय ने कहा कि किसी फिल्म फैस्टिवल को 30 नवंबर को दिए गए आदेश से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वहां कुछ विदेशी पर्यटक आ रहे होंगे। 

विदेशी मेहमानों के लिए नहीं बदले जाएंगे फैसले
फैस्टिवल के आयोजक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके 30 नवंबर के आदेश से छूट का अनुरोध किया था। उसने वजह बताते हुए कहा था कि महोत्सव में 1500 विदेशी मेहमानों को असुविधा होगी। हालांकि, यह भी साफ किया गया कि दिव्यांगजनों को राष्ट्रगान के वक्त खड़े होने की जरूरत नहीं है। पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि क्योंकि वहां कुछ विदेशी मेहमान आएंगे और उन्हें परेशानी हो सकती है क्या इसके लिए हम अपना फैसला बदल लें।

​​​​​​​पीठ ने कहा कि क्या देश या राष्ट्रगान का सम्मान करने में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि एक अन्य पहलू पर भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। जब हमने कहा कि दरवाजे बंद किए जाएंगे तो हमारा तात्पर्य यह नहीं था कि दरवाजों में चिटकनी लगा दी जाए राष्ट्रगान के दौरान यह सिर्फ लोगों के आने-जाने को नियंत्रित करने के लिए है। अदालत इस मामले में अब 14 फरवरी, 2017 को आगे विचार करेगी।


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