गोवा जेल में पुरुष अधिकारी महिला वार्ड का दौरा करें तो हमेशा महिला वार्डन साथ हों: मानवाधिकार आयोग

Thursday, Mar 07, 2024 - 03:40 PM (IST)

नेशनल डेस्क: गोवा मानवाधिकार आयोग ने जेल प्रशासन से यह सिफारिश की है कि राज्य की केंद्रीय जेल में जब भी पुरुष अधिकारी महिला कैदियों के वार्ड का दौरा करें तो महिला वार्डन हमेशा उनके साथ रहे। आयोग ने बुधवार को कहा कि एक पुरुष अधिकारी को जेल की रिपोर्ट बुक में अपनी यात्रा का विवरण और कारण भी दर्ज करना चाहिए। इसने कोलवेल की सेंट्रल जेल की महिला कैदियों के एक समूह द्वारा पिछले साल जून में दायर की गई एक शिकायत के जवाब में यह बात कही है।

अपनी शिकायत में महिला कैदियों ने यह आरोप लगाया था कि पुरुष अधिकारी अक्सर जेल मैट्रन के बिना उनके वार्ड में चले आते हैं जिससे उन्हें शर्मिंदगी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। आयोग ने गोवा जेल नियम, 2021 के नियम 1445 का हवाला दिया जिसमें उल्लेख किया गया है कि ''किसी भी पुरुष को किसी भी समय किसी भी जेल के महिला वार्ड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि उसके पास इसका वैध कारण न हो।'' इसमें कहा गया है कि किसी पुरुष अधिकारी को रात के समय वार्ड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि कोई आपातकालीन स्थिति न हो।

इसमें कहा गया कि आयोग ने यह सिफारिश की ''कोलवेल स्थित सेंट्रल जेल के अधिकारियों को भी उक्त प्रावधानों का सख्ती से पालन कराना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जब पुरुष अधिकारी महिला वार्ड का दौरा करें तो उनके साथ हमेशा महिला वार्डन/महिला अधिकारी रहें। साथ ही उन्हें जेल की रिपोर्ट बुक में अपनी यात्रा का विवरण और कारण भी दर्ज करना चाहिए।'

Radhika

Advertising