पिता ने अपनी नाबालिग बेटी से किया रेप, कोर्ट ने कहा- फैसले में किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी
punjabkesari.in Saturday, May 31, 2025 - 11:05 AM (IST)

नेशनल डेस्क : ओडिशा के गंजाम जिले की एक विशेष POCSO कोर्ट ने शुक्रवार को एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और POCSO कोर्ट की जज प्रणति पटनायक ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह जानकारी वकील नारायण पांडा ने दी। दोषी पिता ने 2023 में अपनी ही बेटी के साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
पीड़िता को मिलेगा 10.5 लाख रुपये का मुआवजा-
कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़िता के हित का भी ध्यान रखा है। कोर्ट ने जिले की लीगल सर्विस अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि पीड़िता को 10.50 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाए। यह राशि पीड़िता को मानसिक और शारीरिक आघात से उबरने में मदद करेगी।
कोर्ट ने कहा-
कोर्ट ने अपने कड़े फैसले में कहा, "आरोपी नाबालिग पीड़िता का पिता है, जिसका दायित्व अपनी बेटी की सुरक्षा करना था। उसने ही अपने बच्चे के साथ बार-बार दुर्व्यवहार किया। ऐसे अपराध के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति या छूट उचित नहीं ठहरती।" कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में समाज में एक कड़ा संदेश जाना चाहिए।
पीड़िता की मां की 2021 में हुई थी मौत-
पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़िता दोषी की पहली पत्नी की बेटी है, जिनकी 2021 में मृत्यु हो गई थी। आरोपी को 23 दिसंबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, जिसका परिणाम अब सामने आया है।