Electricity bill rates: बिजली दरों में बढ़ोतरी, इस राज्य में लागू हुई नई दरें
punjabkesari.in Sunday, Oct 26, 2025 - 05:32 PM (IST)
नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने प्रदेशभर में नई बिजली दरें लागू कर दी हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वितरण कंपनियों विशेष रूप से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के राजस्व आवश्यकता प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। नई दरें तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में लागू की गई हैं।
ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए नई दरें
ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लाइफलाइन श्रेणी में एक किलोवाट तक के कनेक्शन और प्रति माह 100 यूनिट तक की खपत पर अब 50 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह फिक्स्ड चार्ज देना होगा। ऊर्जा शुल्क 6.50 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है, लेकिन सरकार की सब्सिडी लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को केवल 3.50 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। सामान्य ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए पहले 100 यूनिट तक 6.65 रुपये प्रति यूनिट की दर होगी, जो सब्सिडी के बाद घटकर 3.30 रुपये प्रति यूनिट रह जाएगी। वहीं, ग्रामीण वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज 110 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह और ऊर्जा शुल्क 5.50 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है।
शहरी इलाकों के लिए नई दरें
शहरी इलाकों में छोटे व्यापारियों के लिए भी नई दरें लागू कर दी गई हैं। चार किलोवाट तक के कनेक्शन पर 330 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह फिक्स्ड चार्ज और 300 यूनिट तक की खपत पर 7.50 रुपये प्रति यूनिट दर तय की गई है। 300 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 8.40 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। वहीं, चार किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए 450 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स्ड चार्ज और 8.75 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई है।
सार्वजनिक प्रकाश संयोजनों की दरें भी बढ़ीं
ग्राम पंचायतों में बिना मीटर वाले सार्वजनिक प्रकाश संयोजनों पर 2100 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह, नगर पंचायतों में 3200 रुपये तथा नगर निगमों में 4200 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह शुल्क वसूला जाएगा। मीटर लगे संयोजनों के लिए ग्राम पंचायतों में 200 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह फिक्स्ड चार्ज और ऊर्जा शुल्क 7.50 से 8.50 रुपये प्रति यूनिट तक निर्धारित किया गया है।
सिकंदरपुर के उपखंड अधिकारी अजय कुमार सरोज ने बताया कि नियामक आयोग के निर्देश पर नई दरें लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सरकार की सब्सिडी का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा।
