Dubai में ट्रैफिक कानूनों पर सख्ती: 37 लोगों पर लगा Traffic Signals की अनदेखी करने पर 400 UAE दिरहम का जुर्माना
punjabkesari.in Monday, Oct 21, 2024 - 02:43 PM (IST)
नेशनल डेस्क: दुबई जो अपनी ऊंची-ऊंची इमारतों और बेशुमार दौलत के लिए दुनियाभर में मशहूर देश के साथ जाना जाता है। इसके साथ ही यह शहर अपने सख्त कानूनों के लिए भी जाना जाता है, जिनमें से ट्रैफिक कानून भी प्रमुख हैं। दुबई में न सिर्फ गाड़ी चलाने वालों पर बल्कि पैदल चलने वालों पर भी ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने का दबाव होता है।
जे-वॉकिंग पर सख्त नियम
एक रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में दुबई पुलिस ने 37 लोगों पर खतरनाक तरीके से सड़क पार करने और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी करने के लिए 400 UAE दिरहम का जुर्माना लगाया। दुबई में सड़क पार करते समय बिना अनुमति वाली जगह से क्रॉसिंग करने या ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने को "जे-वॉकिंग" कहा जाता है, और इसे गंभीर अपराध माना जाता है।
कड़े नियमों के परिणाम
इस साल की शुरुआत से ही दुबई में जे-वॉकिंग पर सख्ती बरती जा रही है। अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति वाली जगह से सड़क पार करता है या ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करता है, तो उसे 400 UAE दिरहम का जुर्माना भरना पड़ता है। दुबई पुलिस का कहना है कि जे-वॉकिंग के कारण हादसों में वृद्धि हो रही है। 2023 में जे-वॉकिंग की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई और 339 लोग घायल हुए। पुलिस ने बताया कि पिछले साल 44,000 से अधिक लोगों पर इस नियम के उल्लंघन के चलते जुर्माना लगाया गया था।
पुलिस की चेतावनी और अपील
दुबई पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क पार करते समय जेबरा क्रॉसिंग या ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि यातायात नियमों की अनदेखी करने से घातक परिणाम हो सकते हैं। पुलिस ने यह भी कहा है कि गाड़ियां न होने पर ही सड़क पार करें और किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें।
दुबई ट्रैफिक कोर्ट का सख्त रुख
दुबई ट्रैफिक कोर्ट ने भी नियमों के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाए हैं। हाल ही में एक अरब ड्राइवर पर ट्रैफिक नियम न मानने के लिए 2000 UAE दिरहम का जुर्माना लगाया गया, जबकि एशियाई पैदल यात्रियों पर बिना अनुमति वाली जगह से सड़क पार करने के लिए 400 UAE दिरहम का जुर्माना लगाया गया।
दुबई में ट्रैफिक कानूनों का कड़ा पालन न सिर्फ ड्राइवरों बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी आवश्यक है। इन कानूनों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, ताकि सभी नागरिक और यात्री सुरक्षित रह सकें।