नशे का आदि पिता बना हैवान! अपनी ही नाबालिग बेटी पर सोते हुए किया एसिड अटैक, हालत गंभीर
punjabkesari.in Friday, Aug 08, 2025 - 11:07 PM (IST)

नेशनल डेस्कः हरियाणा के भिवानी जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की पर उसके ही पिता ने एसिड अटैक कर दिया। यह घटना न सिर्फ अमानवीयता की हदें पार करती है, बल्कि एक बीमार मानसिकता और नशे की लत के खतरनाक नतीजों को भी उजागर करती है।
घटना सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां 17 वर्षीय किशोरी पर सोते वक्त उसके पिता ने चेहरे पर एसिड फेंक दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
नशे का आदी पिता, बच्चों के भविष्य का दुश्मन बना
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी शराब का लती है और उसकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। वह अपने 17 साल की बेटी और 15 साल के बेटे के साथ गांव में रह रहा है। पड़ोसियों के मुताबिक, वह अक्सर बच्चों से पढ़ाई, कपड़े और सामान्य खर्चों को लेकर झगड़ता था, जबकि खुद हर रोज शराब पर पैसे खर्च करता था।
पुलिस का कहना है कि आरोपी बच्चों की पढ़ाई को बोझ मानता था और उन्हें 'अनावश्यक खर्च' कहकर ताना देता था। हालात इस कदर बिगड़े कि उसने सोते समय अपनी ही बेटी के चेहरे पर एसिड फेंक दिया।
बेटी अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
एसिड अटैक के तुरंत बाद लड़की को गंभीर हालत में चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल, भिवानी में भर्ती कराया गया। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सदर थाना एसएचओ विकास फौगाट के नेतृत्व में टीम ने मौके पर जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
एसएचओ फौगाट ने मीडिया को बताया, "आरोपी को धारा 326A (एसिड अटैक से गंभीर चोट पहुंचाने) सहित कई गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता का इलाज जारी है और उसका बयान दर्ज किया जाएगा जैसे ही वो बयान देने की स्थिति में होगी।"
एसिड अटैक कानून क्या कहता है?
भारत में एसिड अटैक को लेकर धारा 326A और 326B (IPC) के तहत बेहद कड़े प्रावधान हैं। 326A के तहत किसी व्यक्ति पर एसिड फेंकने पर कम से कम 10 साल की सजा, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इसके अलावा, एसिड की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सख्त नियंत्रण रखा गया है। बिना पहचान पत्र और वैध कारण के किसी को एसिड बेचना गैरकानूनी है।
इस मामले में भी पुलिस यह जांच कर रही है कि आरोपी को एसिड कैसे मिला, क्या उसने अवैध रूप से इसे प्राप्त किया, और क्या इसमें किसी दुकानदार की लापरवाही भी शामिल है।