मानहानि मामले में दिग्विजय सिंह की याचिका खारिज

punjabkesari.in Wednesday, Sep 27, 2017 - 12:22 PM (IST)

भोपाल: केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता उमा भारती के खिलाफ मानहानि से जुड़े एक मामले में कांग्रेस महासचिव और मध्यप्रदेश के पूर्व मख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पुनरीक्षण याचिका को राजधानी भोपाल की एक अदालत ने खारिज कर दिया। उमा भारती ने वर्ष 2003 में विधानसभा चुनाव के दौरान संवाददाताओं से चर्चा के दौरान दिग्विजय पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद कांग्रेस नेता ने सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा लगाया था।

इस मामले में दिग्विजय की ओर से पेश सभी गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद उमा भारती की ओर से बचाव साक्षी के रूप में नरेन्द्र बिरथरे के बयान दर्ज कराए गए थे। वकील अजय गुप्ता ने 17 अगस्त, 2017 को अर्जी पेश कर इस गवाह को पुन: बुलाकर प्रतिपरीक्षण किए जाने का निवेदन किया था। सीजेएम कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज करते हुए बचाव साक्षी को दोबारा बुलाने से इंकार कर दिया था। सीजेएम कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ दिग्विजय की ओर से सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका पेश की गई थी, जिस पर कल सुनवाई करते हुए एडीजे एमसी उपाध्याय ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।
 


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