दिल्ली में नहीं चलेंगी डीजल कारें, पकड़े जाने पर लगेगा भारी भरकम जुर्माना...पढ़ें सरकार की नई गाइडलाइन
punjabkesari.in Monday, Nov 07, 2022 - 09:41 AM (IST)

नेशनल डेस्क: अगर आप दिल्ली से हैं और आपके पास BS3 (भारत स्टैण्डर्ड) और BS4 डीजल की कार है तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 5 नवंबर से इन कारों को चलाने पर रोक लगा दी है। जब तक दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं हो जाता तब इन कारों को दिल्ली में चलाना बैन है।
लगेगा भारी भरकम जुर्माना
दिल्ली में प्रदूषण के बदतर हालात को देख वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिशें की थी, पिछले शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया औऱ शनिवार ( 5 नवंबर) से इसे लागू कर दिया गया था। इसके अनुसार वायु प्रदूषण का स्तर 450 वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) से अधिक रहने तक बीएस 4 इंजन वाली डीजल कारों और अन्य भारी वाहन दिल्ली-एनसीआर में प्रतिबंधित रहेंगे।
बैन के बावजूद गाड़ी चलाने पर 20,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। प्रतिबंध के कारण अगले आदेश तक दिल्ली में रजिस्टर्ड करीब तीन लाख डीजल निजी कारें नहीं चल पाएंगी। इनके अलावा आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में ऐसी कारें आती हैं। बैन के बावजूद कार लेकर निकले तो एमिशन नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 20,000 रुपए तक का जुर्मना वसूल सकती है।
दिल्ली सरकार ने जारी किया था यह भी सर्कुलर
- सभी प्राइमरी स्कूल (नर्सरी से 5वीं तक) अगले आदेश तक बंद
- 5वीं से ऊपर की क्लासेस पहले की तरह चलेंगी, लेकिन आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक
- नोएडा में क्लास 8 तक स्कूल 9 नवंबर तक बंद रहेंगे
- दिल्ली सरकार के कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे, बाकी 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्राम होम करेंगे
- 500 नई पर्यावरण बसें चलेंगी
- हॉट-स्पॉट के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी
- औद्योगिक प्रदूषण की मानिटरिंग के लिए 33 टीमों का गठन।
- हाइवे, फलाईओवर एवं सड़कें, दिल्ली जल बोर्ड की पाइप लाइन तथा पावर ट्रांसमिशन के कार्य पर भी बैन।
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