न्यायिक हिरासत में बयान जारी करना गैरकानूनी, सिसोदिया के साथ बदसलूकी के आरोपों पर बोली दिल्ली पुलिस

punjabkesari.in Tuesday, May 23, 2023 - 12:53 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक जून तक लिए बढ़ा दी है। इसी बीच आप पार्टी ने एक वीडियो जारी कर दिल्ली पुलिस पर सिसोदिया के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। आप पार्टी के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हिरासत में बयान जारी करना गैरकानूनी है और सिसोदिया के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की बात दुष्प्रचार है।

सिसोदिया के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की बात दुष्प्रचार
दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि, 'राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के समय मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की बात दुष्प्रचार है। वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी। न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा मीडिया को वक्तव्य जारी करना विधि विरुद्ध है। बता दें कि सिसोदिया के पेशी के वाक्य की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आयी जिस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि क्या पुलिस को इस तरह मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है? 

मोदी बहुत अहंकारी हो गए हैं- सिसोदिया
पेशी के बाद जब सिसोदिया को अदालत कक्ष से बाहर लाया जा रहा था, तो उन्होंने दिल्ली के सेवाओं के मामले पर केंद्र के अध्यादेश पर एक विधेयक लाए जाने के संदर्भ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘‘लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं।'' दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, ‘‘मोदी बहुत अहंकारी हो गए हैं।'' दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 में यह नीति रद्द कर दी थी। सिसोदिया इस संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामलों में आरोपी हैं।

 

 


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Content Editor

rajesh kumar

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