जेतली मानहानि केसः HC ने केजरीवाल पर लगाया जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Jul 26, 2017 - 04:13 PM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निर्देश दिया है कि वह अपने और आम आदमी पार्टी (आप) के 5 अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे में जिरह के दौरान केंद्रीय मंत्री अरुण जेतली से 'अपमानजनक' सवाल नहीं करें। न्यायमूर्ति मनमोहन ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को गरिमापूर्ण तरीके से और कानून के अनुसार भाजपा के वरिष्ठ नेता जेतली से जिरह करनी चाहिए। इसके अलावा अदालत ने जेतली द्वारा दायर मानहानि के दूसरे मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर केजरीवाल पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

'केजरीवाल की दलील पर गौर'
अदालत ने केजरीवाल की उस दलील पर गौर किया कि उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी को जेतली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के निर्देश नहीं दिए थे।  अदालत जेतली की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मांग की गई है कि मानहानि के मुकदमे में व्यवस्थित और उचित तरीके से बयान दर्ज कराए जाएं।  मानहानि के मुकदमे में केजरीवाल के अलावा राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक वाजपेयी आरोपी बनाए गए हैं। उन्होंने भाजपा नेता जेतली पर आरोप लगाए थे कि वर्ष 2000 से 2013 के बीच डीडीसीए के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार किया। जेतली ने इन आरोपों से इंकार किया है। 


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