ऑक्सीजन जमाखोरों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, इमरान हुसैन को भी भेजा नोटिस

punjabkesari.in Saturday, May 08, 2021 - 12:32 AM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुक्रवार को एक याचिका सुनवाई के लिए आई जिसमें नेताओं पर ऑक्सीजन की जमाखोरी करने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने कोविड-19 मरीजों के लिए जनता को ऑक्सीजन वितरित करने के दावे पर आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक इमरान हुसैन से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने इस याचिका पर दिल्ली सरकार और कैबिनेट मंत्री हुसैन को नोटिस जारी किये हैं। हुसैन को शनिवार को सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि यह देखना होगा कि विधायक को ऑक्सीजन कहां से मिल रही थी क्योंकि गुरुद्वारे भी ऑक्सीजन वितरित कर रहे हैं।

अदालत ने कहा, “उन्हें संभवत: फरीदाबाद से यह मिल रही है, आपको कई समस्या नहीं होनी चाहिए अगर वह आवंटित स्रोत में से इसे नहीं ले रहे हैं और अपने सिलेंडरों की व्यवस्था खुद कर रहे हैं।” याचिकाकर्ता के वकील ने हुसैन द्वारा ऑक्सीजन वितरण से संबंधित एक फेसबुक पोस्ट दिखाया और दलील दी कि इसकी जमाखोरी की जा रही है।

दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि भले ही भाजपा नेता गौतम गंभीर हों या आप विधायक इमरान हुसैन, अगर किसी तरह के उल्लंघन की जानकारी मिलती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गंभीर ने इससे पहले ट्वीट किया था कि कोविड-19 मरीजों के लिए अहम मानी जाने वाली कुछ दवाइयां उनके कार्यालय में उपलब्ध हैं और जिन्हें जरूरत है, वे वहां से ले सकते हैं। उन्होंने यह भी ट्वीट किया था कि उन्होंने ऑक्सीजन सांद्रकों का प्रबंध किया है और जिन्हें जरूरत हो वे इन्हें ले सकते हैं। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Yaspal

Recommended News

Related News