दिल्ली HC का सवाल- क्या अवैध रूप से बने मंदिरों में की प्रार्थना सुनते हैं भगवान?

punjabkesari.in Wednesday, Dec 13, 2017 - 03:12 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या रास्ते पर अवैध तरीके से बनाए गए मंदिरों से आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचेगी? यह सवाल अदालत ने मध्य दिल्ली के करोल बाग इलाके में 108 फुट ऊंची हनुमानजी की मूर्ति के पास से अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुनवाई करने के दौरान पूछा। 

करोल बाग की सड़कों पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर कोर्ट एक पब्लिक पिटीशन पर सुनवाई कर रहा है जिस दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने चेतावनी दी कि मंदिर समेत अनधिकृत निर्माण के लिये जिम्मेदार सभी व्यक्तियों से निपटा जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि वह निगम और डीडीए के उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाएगी जिनके कार्यकाल में मूर्ति लगाई गई और अन्य अतिक्रमण हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) से पूछा कि किसके अधिकार क्षेत्र में यह इलाका पड़ता है। 

दिल्ली पुलिस और पीडब्ल्यूडी के वकील ने कहा कि हम जांच को पूरा करने के करीब हैं। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि ये रोड हमें 2013 के बाद मिली है और मंदिर का निर्माण इससे पहले ही हो चुका था। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई भी ट्रस्ट कैसे कब्जा कर सकता है। इस मामले की सुनवाई 14 दिसंबर को एक बार फिर होने जा रही है। गौरतलब है कि हाल में ही 108 फुट कद वाली हनुमान जी की मूर्ति को एयरलिफ्ट कर दूसरी जगह श‍िफ्ट करने पर विचार करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस प्रतिमा के कारण अतिक्रमण बढ़ रहा है। 
 


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