दिल्ली सरकार का नया आदेश: बार और क्लबों में शराब परोसने के लिए उम्र की जांच जरूरी

punjabkesari.in Thursday, Dec 12, 2024 - 02:35 PM (IST)

नॅशनल डेस्क। दिल्ली के आबकारी विभाग ने हाल ही में क्लबों और बार को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अब सभी क्लबों, होटलों और रेस्टॉरेंट्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ग्राहकों की उम्र जांचे बिना शराब न परोसें। यह आदेश हालिया निरीक्षणों के दौरान मिली गड़बड़ियों के बाद दिया गया जिसमें शराब परोसने के कानूनी उम्र के नियमों का उल्लंघन पाया गया था।

क्या है आदेश का विवरण?

आबकारी विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि अब से क्लब, बार और रेस्टॉरेंट्स को ग्राहकों की उम्र की पुष्टि सरकारी द्वारा जारी पहचान पत्र (ID) की हार्ड कॉपी के जरिए करनी होगी। इसका मतलब यह है कि केवल डिजीलॉकर या मोबाइल फोन में रखे गए आईडी कार्ड को मान्यता नहीं दी जाएगी बल्कि असली पहचान पत्र दिखाना होगा।

दिल्ली में शराब पीने की कानूनी आयु 25 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के तहत कोई भी शराब विक्रेता या लाइसेंसधारी 25 साल से कम आयु के व्यक्ति को शराब नहीं बेच सकता।

क्या थीं शिकायतें?

आबकारी विभाग को हाल ही में कई शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ शराब विक्रेता उम्र से जुड़े नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी उम्र बढ़ा-चढ़ा कर बताकर शराब खरीदने की कोशिश कर रहे थे। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है।

आगे का कदम

आबकारी विभाग के अधिकारियों ने होटल, क्लब और रेस्टॉरेंट मालिकों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्हें अब ग्राहकों की उम्र की पुष्टि केवल भौतिक पहचान पत्र के जरिए करनी होगी और डिजीलॉकर से प्राप्त आईडी को प्रमाण मानना होगा।

इससे पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल करने की योजना बनाई थी लेकिन यह विवादास्पद रही और अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

वहीं इस आदेश से दिल्ली में शराब के सेवन से जुड़े नियमों को और सख्त किया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल कानूनी उम्र के व्यक्ति ही शराब का सेवन कर सकें। आबकारी विभाग की यह कोशिश है कि नाबालिगों या अवैध रूप से शराब सेवन करने वालों पर नियंत्रण लगाया जा सके।


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News Editor

Rahul Rana

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