दिल्ली आबकारी घोटाला मामला: अदालत ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज

punjabkesari.in Thursday, Feb 16, 2023 - 10:47 PM (IST)

नेशनल डेस्क : शहर की एक अदालत ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पांच आरोपियों की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। इसने कहा कि यह पक्का नहीं है कि रिहा किए जाने पर वे सबूतों से छेड़छाड़ का प्रयास नहीं करेंगे। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने शरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली, विजय नायर, बिनॉय बाबू और समीर महेंद्रू को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत देने के लिए उचित आधार नहीं है।

उन्होंने कहा कि कथित अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका और अवैध धन के पूरे लेनदेन का पता लगाने सहित आगे की जांच अभी भी लंबित है। न्यायाधीश ने कहा, "रिकॉर्ड में दर्ज उनके (आरोपी) आचरण को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत के लिए यह कहना संभव नहीं होगा कि अगर उन्हें जमानत पर स्थायी रूप से रिहा कर दिया जाता है तो वे इस मामले के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ईडी ने उन पर मोबाइल फोन नष्ट करने या बदलने जैसे माध्यमों से कई बार सबूतों से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं।"

उन्होंने कहा, "आरोपी रेड्डी के खिलाफ डिजिटल डेटा को नष्ट करने के विशिष्ट आरोप भी लगाए गए हैं।" धनशोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आबकारी विभाग के अन्य अधिकारियों को सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्राथमिकियों में आरोपी के रूप में नामजद किया गया था।


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News Editor

Parveen Kumar

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