रक्षा एयरोस्पेस, युद्धपोत उपकरण को उद्योग विकास नियमन कानून के तहत:DIPP
punjabkesari.in Tuesday, Jan 01, 2019 - 10:40 PM (IST)
नई दिल्ली: रक्षा एयरोस्पेस तथा युद्ध पोत से जुड़े उपकरणों, उत्पादों को उद्योग (विकास और नियमन) कानून के दायरे में लाया गया है। अब इसके लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने एक अधिसूचना में यह कहा है।
मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने अधिसूचना जारी कर ऐसे रक्षा उत्पादों की सूची को अलग स्पष्ट किया है जिसके लिए अनिवार्य रूप से आईडीआरए, 1951 तथा शस्त्र कानून, 1959 के तहत लाइसेंस की जरूरत है। यह सूची गृह मंत्रालय तथा रक्षा उत्पादन विभाग के साथ विचार-विमर्श कर तैयार की गई है।
विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि रक्षा एयरोस्पेस और युद्ध पोत के सामानों के लिए शस्त्र कानून के तहत लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये सामान अब आईडीआरए (उद्योग विकास और नियमन कानून, 1951) के दायरे में आएंगे। डीआईपीपी को मई 2017 में रक्षा उत्पादों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस की अनुमति देने के लिए आवेदन पर विचार करने की अनुमति दी गई। इससे पहले, यह काम गृह मंत्रालय करता रहा था।