दही हांडी केस पर SC ने कहा- 20 फीट से कम ही रहेगी पिरामिड की ऊंचाई

punjabkesari.in Wednesday, Aug 24, 2016 - 01:18 PM (IST)

नई दिल्ली: मुंबई दही हांड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को बदलने से मना कर दिया है। कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट के उस आदेश में बदलाव की मांग की गई थी कि जिसमें कोर्ट ने पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट तय की है। याचिका में कहा गया था कि 20 फीट की ऊंचाई तय करने से पूरे दही हांड़ी उत्सव की उमंग खत्म हो जागी, क्योंकि पिरामिड की ऊंचाई से प्रतियोगिता की भावना जुड़ी होती है।

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में होने वाले दही हांडी उत्सव को लेकर बंबई उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों में पहले ढील देने से इंकार कर दिया था। इन शर्तों में कहा गया था कि पिरामिड में 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के भाग लेने पर रोक रहेगी और मानव पिरामिड की उंचाई 20 फुट तक ही रखी जा सकती है। हालांकि पीठ ने उच्च न्यायालय के ‘दही हांडी’ उत्सव को नियंत्रित करने से संबंधित दो निर्देशों को रद्द कर दिया। 

इनमें से एक निर्देश उस कानून में संशोधन से संबंधित था जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के ‘दही हांडी’ जैसे उत्सवों में मानव पिरामिड बनाने जैसी खतरनाक प्रस्तुतियों में शामिल होने पर रोक लगाता है। उच्च न्यायालय ने दूसरे निर्देश में आयोजकों द्वारा प्रशासन को आयोजन से 15 दिन पहले कुछ जानकारियां देना अनिवार्य कर दिया था। इसमें कहा गया था कि आयोजक उत्सव के स्थल, इसके समय और प्रतिभागियों की व्यक्तिगत जानकारियां प्रशासन को दें। इस निर्देश को समय के अभाव के मद्देनजर रद्द कर दिया गया।


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