8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के बीच फिर उठी 18 महीने के महंगाई भत्ते की मांग

punjabkesari.in Thursday, Jul 02, 2026 - 03:22 PM (IST)

DA/DR Arrears: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। आयोग विभिन्न राज्यों में बैठकों का आयोजन कर रहा है और कर्मचारी संगठनों, यूनियनों तथा अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव लेकर उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। इसी दौरान एक बार फिर कोविड-19 महामारी के समय रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के एरियर का मुद्दा सामने आया है।

18 महीने के एरियर की मांग फिर हुई तेज
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महामारी कोरोना के दौरान रोके गए DA/DR का भुगतान अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि यह राशि कर्मचारियों का वैध अधिकार है और इसे लंबे समय से लंबित रखा गया है। इसलिए 8वें वेतन आयोग के समक्ष इस मांग को फिर से रखा गया है।

कोविड काल में क्यों रोका गया था DA?
कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्तों पर रोक लगा दी थी। यह रोक इन अवधियों पर लागू रही...

1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020
1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020
1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021

इन 18 महीनों के दौरान DA/DR का भुगतान नहीं किया गया। सरकार के अनुसार, इस फैसले से लगभग 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत हुई, जिसका उपयोग महामारी के दौरान विभिन्न राहत और कल्याणकारी योजनाओं में किया गया।

मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान वित्तीय परिस्थितियों और बजटीय दबाव को देखते हुए पुराने एरियर का भुगतान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार संसद में भी यह स्पष्ट कर चुकी है कि रोके गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की राशि जारी करने पर फिलहाल पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है।

8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन 
केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। उम्मीद है कि आयोग मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। इसके बाद सरकार रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद नई वेतन एवं पेंशन व्यवस्था को वर्ष 2027 के मध्य या अंत तक लागू किया जा सकता है।
 


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Content Editor

Anu Malhotra

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