अदालत ने दाउद और छोटा शकील के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट

punjabkesari.in Friday, Sep 30, 2016 - 10:59 PM (IST)

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने दक्षिणपंथी संगठन के एक नेता की हत्या के लिए गुंडों को सुपारी देने के आरोप में माफिया सरगना दाउद इब्राहिम और उसके सहयोगी छोटा शकील के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया है। मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने यह आदेश दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई की एक अर्जी पर जारी किया।
 

दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया था जिन्होंने कथित तौर पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता स्वामी चक्रपाणि की हत्या के लिए एक षड्यंत्र रचा था। पुलिस के अनुसार चक्रपाणि ने गत वर्ष मुंबई में सरकार की आेर से की गई नीलामी में दाउद इब्राहिम की कार खरीदी थी और बाद में उसे गाजियाबाद में आग लगा दी थी।
 

इस वर्ष जून में चार व्यक्तियों जुनैद, रोजर, यूनुस और मनीष को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वे कथित तौर पर दक्षिणपंथी नेता की हत्या की योजना बना रहे थे। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान जुनैद ने खुलासा किया था कि शकील ने उन्हें पैसे दिये थे और उनसे चक्रपाणि उनकी हत्या करने के लिए कहा था ताकि दाउद की कार को आग लगाने को लेकर सबक सिखाया जा सके। पुलिस ने बताया कि उनके कब्जे से दो पिस्तौल और 10 गोलियां बरामद की गई थीं।


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