निर्देशक रंजीत बालकृष्णन को बड़ी राहत, केरल हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोप किए खारिज
punjabkesari.in Friday, Jul 04, 2025 - 05:28 PM (IST)

नेशनल डेस्क: मलयालम फिल्म निर्माता रंजीत बालकृष्णन के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। यह मामला एक उभरते अभिनेता द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसने निर्देशक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने एक होटल में बुलाकर उनके साथ अनैतिक हरकतें और निजता का उल्लंघन किया।
Bar and Bench की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने रंजीत के पक्ष में फैसला सुनाया, हालांकि विस्तृत निर्णय की प्रति अभी उपलब्ध नहीं है। रंजीत की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने अदालत में ऐसा सबूत प्रस्तुत किया, जिससे यह साबित किया गया कि जिस ताज होटल में कथित घटना घटी बताई गई, वह घटना की तारीख से चार साल बाद शुरू हुआ था। इसी आधार पर पहले एक अन्य न्यायाधीश ने आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई थी।
'शराब पिलाकर दुष्कर्म किया'
एफआईआर के अनुसार, यह घटना दिसंबर 2012 की है, जब शिकायतकर्ता अभिनेता कोझिकोड में रंजीत की फिल्म 'बवुत्तियुडे नामथिल' की शूटिंग सेट पर अभिनेता ममूटी से मिलने गए थे। वहां मुलाकात के बाद निर्देशक ने उनकी जानकारी लेकर बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास एक होटल में बुलाया, जहां कथित रूप से शराब पिलाकर उनसे दुष्कर्म किया गया।
12 साल बाद दर्ज की एफआईआर
इस मामले में रंजीत पर IPC की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) और IT अधिनियम, 2000 की धारा 66E (निजता का उल्लंघन) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन 12 साल बाद एफआईआर दर्ज की गई, जिसकी कोई स्पष्ट वजह नहीं दी गई। इसी आधार पर कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया। गौरतलब है कि यह रंजीत बालकृष्णन पर दूसरा यौन उत्पीड़न का आरोप था। इससे पहले एक बंगाली अभिनेत्री ने भी उनके खिलाफ यौन दुर्व्यवहार की शिकायत की थी।