वीजा प्रकरण: कोर्ट ने CBI से कहा- कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार करने से पहले दें तीन दिन का नोटिस
punjabkesari.in Friday, May 20, 2022 - 05:32 PM (IST)
नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को कथित वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ने पर उन्हें तीन दिन पहले नोटिस देने का निर्देश दिया। विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया।
याचिका का सीबीआई ने विरोध किया और कहा कि इस समय इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। सीबीआई ने यह भी कहा कि यदि कार्ति को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ी तो उन्हें कम से कम 48 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा। हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि सीबीआई को आरोपी को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ने पर, उन्हें तीन कार्य दिवस पहले नोटिस देना होगा। अदालत ने कहा कि आरोपी वर्तमान में विदेश में हैं उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह भारत पहुंचने के बाद 16 घंटों के अंदर जांच में शमिल हों।