इंद्राणी मुखर्जी से जेल में मारपीट! कोर्ट ने दी केस दर्ज कराने की इजाजत

punjabkesari.in Wednesday, Jun 28, 2017 - 06:43 PM (IST)

मुंबई: सीबीआई की विशेष अदालत ने शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को एक महिला आरोपी की मौत पर विरोध करने पर कथित तौर से मारपीट करने और यौन प्रतारणा की धमकी देने के लिए भाएकुला जेल के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अनुमति दे दी।

इंद्राणी के खिलाफ महिला जेल में अन्य कैदियों के साथ दंगा करने का मामला दर्ज किया गया है। उसने मंगलवार को एक याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि महिला कैदी मंजू गोविंद शेट्टी (45) की मौत के बाद जब जेल की अन्य महिला कैदियों ने इसका विरोध किया तो जेल के अधिकारियों ने उसके साथ झगड़ा किया। इंद्राणी को अदालत में पेश किया गया।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जेसी जगदले ने कहा कि इंद्राणी को पहले चिकित्सा परीक्षण के लिए ले जाया जाए और इसके बाद उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए नागपाडा के पुलिस थाने ले जाया जाए। शीना बोरा मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की अदालत ने मंगलवार को जेल अधिकारियों को इंद्राणी को पेश करने के निर्देश दिए थे।

इंद्राणी ने अदालत को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उसने कहा था कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देगी जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसे धमकी दी गई। इंद्राणी ने यह भी बताया कि वह महिला कैदी के साथ कथित तौर पर मारपीट की गवाह हैं।

उसने कहा कि पहले जब उसने शेट्टी के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि वह ठीक है लेकिन बाद में उसे पता चला कि महिला कैदी की मौत हो गई है। इंद्राणी ने बताया कि जब शेट्टी की मौत पर मामला दर्ज किया गया तो वह गवाह के तौर पर आगे आईं और उन्होंने जेल के अधिकारियों को बताया कि वह इस मामले में गवाह बनने को तैयार हैं। 


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