आरक्षण बिलों पर अपने रुख को लेकर विपक्षी दलों को महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा; कांग्रेस OBC की सबसे बड़ी विरोधी है: अमित शाह

punjabkesari.in Saturday, Apr 18, 2026 - 10:44 AM (IST)

नेशनल डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को विपक्षी दलों पर उनके आरक्षण बिलों (जिनमें महिलाओं के लिए आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए सरकार द्वारा लाया गया परिसीमन बिल भी शामिल है) पर उनके रुख को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को न केवल 2029 के लोकसभा चुनावों में, बल्कि हर स्तर पर, हर चुनाव में और हर जगह महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा।

लोकसभा में परिसीमन बिल, 2026; संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026; और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026 पर दो दिनों तक चली बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इन बिलों का उद्देश्य "एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य" के सिद्धांत को लागू करना है। इस सिद्धांत को संविधान सभा ने भारत के लोकतंत्र की नींव के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि संविधान में समय-समय पर परिसीमन का प्रावधान है, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि होती है।

शाह ने कहा कि जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वे असल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि का ही विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान ने सरकार को एक संतुलित, समावेशी और व्यावहारिक लोकतांत्रिक ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है, और वर्तमान में यह जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कंधों पर है।

शाह ने कहा कि संघीय संतुलन बनाए रखना, जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और राज्यों की शक्तियों में संतुलन स्थापित करना भी परिसीमन के प्रमुख उद्देश्य हैं। उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया में नई भौगोलिक वास्तविकताओं, प्रशासनिक परिवर्तनों, शहरीकरण, सड़कों और रेलमार्गों के माध्यम से बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और नए जिलों के निर्माण जैसी बातों को भी ध्यान में रखा जाता है।

शाह ने बताया कि ये सभी सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 में निहित हैं, और इन्हें लागू करने के लिए ही सरकार यह संवैधानिक संशोधन लेकर आई है। उन्होंने कहा कि ये बिल महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और एक संतुलित संघीय ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी को पूरा करने के उद्देश्य से पेश किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में यह प्रावधान है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के उपरांत किए जाने वाले परिसीमन अभ्यास में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सीटों की संख्या 1971 से ही स्थिर (frozen) बनी हुई है, और आज 127 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक में 20 लाख से अधिक मतदाता हैं।

शाह ने कहा कि 1972 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पहली बार एक 'परिसीमन विधेयक' पेश किया था, जिसके माध्यम से सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी, और उसके बाद उन्हें स्थिर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 1976 में, आपातकाल (Emergency) के दौरान, 42वां संविधान संशोधन लाया गया था, जिसने सत्ता में बने रहने के उद्देश्य से परिसीमन की प्रक्रिया को रोक दिया था। उन्होंने कहा, "उस समय भी, मुख्य विपक्षी दल ने देश की जनता को परिसीमन के लाभ से वंचित रखा था, और आज भी वही दल राष्ट्र को इस अधिकार से वंचित कर रहा है।" उन्होंने कहा कि 2001 में, 84वां संविधान संशोधन अधिनियमित किया गया था, जिसने सीटों की संख्या को 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया था। 1976 से 2026 तक यानी 50 वर्षों की इस अवधि के दौरान देश की जनता को जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ।

शाह ने उल्लेख किया कि यह सीमा 2026 में समाप्त हो रही है, लेकिन यदि उस समय भी परिसीमन का कार्य हाथ में लिया जाता है, तो भी यह प्रक्रिया 2029 से पहले पूरी नहीं हो पाएगी; क्योंकि 'परिसीमन आयोग' के लिए यह अनिवार्य है कि वह प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक सुनवाई (public hearings) आयोजित करे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 1976 में देश की जनसंख्या 54.79 करोड़ थी, जबकि आज यह बढ़कर 140 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का दायित्व है कि जैसे-जैसे सदन में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो, उसी अनुपात में सदन के कार्य दिवसों की संख्या में भी वृद्धि की जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि करना चाहती है, ताकि किसी भी राज्य के आनुपातिक हिस्से (pro rata share) पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। कुछ सदस्यों द्वारा यह प्रश्न उठाए जाने के संदर्भ में कि जनगणना समय पर क्यों नहीं कराई गई, शाह ने स्पष्ट किया कि जनगणना का कार्य मूल रूप से 2021 में निर्धारित था, परंतु COVID-19 महामारी के कारण इसे संपन्न नहीं कराया जा सका। उन्होंने आगे कहा कि महामारी का प्रकोप कम होने के बाद भी, देश को इससे उबरने में काफी समय लगा।

 शाह ने यह भी कहा कि जब 2024 में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई, तो कुछ दलों ने जाति-आधारित जनगणना की एक जायज़ मांग उठाई। सभी संबंधित पक्षों के साथ चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया कि जाति जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में चल रही जनगणना में जातियों की गणना भी शामिल होगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस मामले में दक्षिणी राज्यों का भी उतना ही अधिकार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 129 है, जो देश की कुल 543 लोकसभा सीटों का 23.76 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि अगर इन सीटों को 50 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए और इन पाँच राज्यों के बीच बाँट दिया जाए, तो यह संख्या 129 से बढ़कर 195 हो जाएगी।
उन्होंने आगे कहा कि परिसीमन के बाद, जब देश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, तो दक्षिणी राज्यों को आवंटित सीटों का हिस्सा 23.87 प्रतिशत होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सबसे बड़ी विरोधी रही है। उन्होंने बताया कि 1957 में काका कालेलकर आयोग की सिफारिशें मिली थीं, जिसमें OBC के लिए आरक्षण का सुझाव दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई, तो कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

मंडल आयोग की सिफारिशें तभी लागू हुईं, जब 1990 में वी.पी. सिंह की सरकार सत्ता में आई। उन्होंने आगे कहा कि उस समय, पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता ने मंडल आयोग का विरोध करते हुए अपने करियर का सबसे लंबा भाषण दिया था। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 1951 और 1971, दोनों ही वर्षों में जाति-आधारित जनगणना का भी विरोध किया था। शाह ने कहा कि विपक्ष के लिए चुनाव जीतना सबसे ज़रूरी है, लेकिन सरकार के लिए देश और उसके लोग सबसे पहले आते हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोगों का प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लोग विपक्ष की दिखावटी चिंता से वाकिफ हैं, और देश की महिलाएं भी जान जाएंगी कि उनके अधिकार विपक्षी पार्टियों ने छीन लिए हैं।

शाह ने कहा कि 1992 में, पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार ने 72वां और 73वां संवैधानिक संशोधन लाकर पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का सराहनीय काम किया था। उन्होंने कहा कि 2008 से 2014 तक, मनमोहन सिंह 108वां संवैधानिक संशोधन विधेयक लाए और इसे राज्यसभा में पेश किया। यह विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन यह कभी लोकसभा तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, तो 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' सर्वसम्मति से पारित होने वाला पहला विधेयक था, और यह राज्यसभा में भी पारित हुआ।

उन्होंने बताया कि पहली लोकसभा में 22 महिलाएं चुनी गई थीं; छठी में 19; आठवीं में 44; चौदहवीं में 51; सत्रहवीं में रिकॉर्ड 78; और अठारहवीं लोकसभा में 75 महिला सदस्य चुनी गई हैं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े देश में राजनीति में भाग लेने के प्रति महिलाओं के बढ़ते उत्साह को दर्शाते हैं। यह देखते हुए कि सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण की दिशा में आगे बढ़ते हुए "महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास" के सिद्धांत का अक्षरशः और भावना के साथ पालन किया है, उन्होंने कहा कि अब तक देश भर की पंचायतों में लगभग 14 लाख महिलाओं ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में कार्य किया है।

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें चाहे किसी भी तरह के विरोध का सामना करना पड़े, वे महिलाओं को सशक्त बनाने और विधायी संस्थाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के सभी उपायों का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान विपक्षी नेता जहां कहीं भी जाएंगे, उन्हें देश की महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। बाद में, सदन में 'संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026' गिर गया, और सरकार ने यह कहते हुए 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' को आगे न बढ़ाने का फैसला किया कि ये तीनों विधेयक आपस में जुड़े हुए थे। इन तीनों विधेयकों पर चर्चा के लिए एक साथ विचार किया गया था।


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Content Editor

Mansa Devi

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