Total Blackout Alert: अंबाला और जैसलमेर में शाम 6 बजे से पूरा अंधेरा, बाजार बंद और आवाजाही पर रोक
punjabkesari.in Friday, May 09, 2025 - 03:13 PM (IST)

नेशनल डेस्क: देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के जैसलमेर और हरियाणा के अंबाला में आज शाम से कड़े प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने पाकिस्तान से संभावित हवाई हमले की आशंका के चलते यह सख्त कदम उठाया है। दोनों इलाकों में आज शाम 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से ब्लैकआउट (पूर्ण अंधकार) लागू रहेगा।
अंबाला में क्या-क्या बंद रहेगा?
हरियाणा के अंबाला जिले में जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि:
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आज शाम 6 बजे तक सभी बाजार और दुकानें बंद करनी होंगी।
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रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक टोटल ब्लैकआउट लागू रहेगा।
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घरों, दफ्तरों, दुकानों और सड़कों पर किसी भी तरह की रोशनी जलाना मना है।
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इनवर्टर, जनरेटर, आउटडोर लाइट्स, बोर्ड लाइटिंग, और रोशनी वाले साइनेज पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है।
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नागरिकों से अपील की गई है कि वे सुरक्षा बलों के आदेशों का पालन करें और अपने घरों में ही रहें।
जैसलमेर में और भी सख्ती, गाड़ियों पर भी प्रतिबंध
राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर जिले में सुरक्षा को लेकर और भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि:
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शाम 5 बजे तक जिले के सभी बाजार बंद कर दिए जाएं।
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शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरा जिला अंधेरे में रहेगा।
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दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है।
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डिफेंस जोन (सैन्य क्षेत्र) के 5 किलोमीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से निषिद्ध है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रामगढ़-तनोट रोड पर यात्रा दोपहर 3 बजे तक पूरी करें
प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि अगर उन्हें रामगढ़ से तनोट की ओर यात्रा करनी है, तो वे दोपहर 3 बजे तक अपनी यात्रा पूरी कर लें। उसके बाद इस मार्ग पर किसी भी तरह की आवाजाही की इजाजत नहीं होगी।
पटाखों पर पूरी तरह रोक
जैसलमेर में पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान कोई भी पटाखा नहीं चलाया जाएगा, न ही पटाखे बेचने की अनुमति होगी।
चंडीगढ़ में भी प्रशासन सतर्क
पड़ोसी क्षेत्र चंडीगढ़ में भी प्रशासन ने सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर निगरानी तेज कर दी है।
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जिला मजिस्ट्रेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश जारी किए हैं।
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चावल, गेहूं, चीनी, पेट्रोल-डीजल जैसी जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी पर रोक लगाई गई है।
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सभी व्यापारियों को 3 दिनों के भीतर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को स्टॉक की जानकारी देना जरूरी होगा।
क्यों उठाए गए ये कदम?
सूत्रों के मुताबिक यह निर्णय पाकिस्तान से किसी संभावित हवाई खतरे के इनपुट के बाद लिया गया है। दोनों जिलों की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति को देखते हुए रक्षा बलों ने यह हाई अलर्ट जारी किया है।
देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और आम जनता से अपील की गई है कि वे सहनशीलता और सहयोग के साथ इन निर्देशों का पालन करें।
क्या करें आम नागरिक?
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शाम 6 बजे से पहले जरूरी काम निपटा लें।
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बाजार से खरीदारी कर लें और घर लौट आएं।
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घर की सभी लाइटें, बाहर की लाइटें और विज्ञापन बोर्ड बंद रखें।
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किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, सिर्फ सरकारी सूचनाओं पर भरोसा करें।
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वाहन न चलाएं और बाहर निकलने से बचें।
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सुरक्षा बलों का सहयोग करें।