CM सिद्धारमैया को विशेष अदालत से मिली राहत, लिंगायत मुख्यमंत्री से जुड़ी टिप्पणी को लेकर मानहानि शिकायत खारिज

punjabkesari.in Wednesday, Jun 14, 2023 - 03:28 PM (IST)

नेशनल डेस्क: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने लिंगायत मुख्यमंत्री से जुड़ी एक टिप्पणी को लेकर सिद्धारमैया के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत को खारिज कर दिया है। सिद्धारमैया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत शिकायत दायर की गई थी। इस शिकायत को पूर्व और मौजूदा सांसदों एवं विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया। 

बता दें कि, शंकर शेत और मल्लैया हिरेमठ ने निजी शिकायत में आरोप लगाया था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धारमैया ने एक पत्रकार के सवाल पर जवाब देते हुए लिंगायत समुदाय को अपमानित किया था। पत्रकार ने सिद्धारमैया से पूछा था कि क्या उनकी पार्टी सत्ता में आने पर किसी लिंगायत नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी। इसके जवाब में कांग्रेस नेता ने कहा था कि तत्कालीन सीएम बसवराज बोम्मई एक लिंगायत नेता है, जिन्होंने भ्रष्टाचार में सम्मलित होकर राज्य को काफी नुकसान पहुंचाया था। उनके इस बयान के बाद राज्य की सियासत काफी गरमा गई थी। 


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Content Editor

rajesh kumar

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