मानसून सत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाएगी सरकार, CM शिवराज ने की घोषणा

punjabkesari.in Monday, May 14, 2018 - 11:22 AM (IST)

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार इस संबंध में विधेयक प्रस्तुत करेगी। सीएम ने यह जानकारी नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में राज्य अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में दी।

सीएम शिवराज ने कहा कि शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लोकतंत्र है। इसकी मजबूती के लिए जनता का न्यायपालिका पर भरोसा होना आवश्यक है। समय पर निष्पक्ष न्याय दिलाने में न्यायाधिपतियों और अधिवक्ताओं की प्रमुख भूमिका होती है। सीएम ने कहा कि अधिवक्ताओं को शुरूआती जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार का पूरा सहयोग उन्हें मिलेगा और अधिवक्ता कल्याण के बार काउंसिल कार्यों में सरकार भरपूर सहयोग करेगी।

सीएम की अधिवक्ता हितैषी घोषणाएं

-ई-लाइब्रेरी निर्माण में लगने वाली राशि के बजट में प्रावधान किया जाएगा।

-अधिवक्ताओं को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए राशि उपलब्धता की सीमा अधिकतम पांच लाख रुपए की जाएगी।

-अधिवक्ता की असामयिक मृत्यु पर चार लाख की राशि परिजनों को दी जाएगी। इस राशि में 2 लाख रुपए राज्य सरकार और 2 लाख रुपये बार काउंसिल द्वारा देय होगी।

-अधिवक्ता चेंबर निर्माण के लिए सरकार 50 प्रतिशत की मैचिंग ग्रांट देगी।

-नए अधिवक्ताओं को दिए जाने वाला अनुदान 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया जाएगा।

वहीं, महाधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव ने कहा कि अधिवक्ता समाज का प्रहरी होता है। प्रदेश में न्याय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में राज्य सरकार भरपूर सहयोग कर रही है। उच्च न्यायालय के शासकीय अधिवक्ताओं का वेतन 30 हजार बढ़ाकर जिला जज के समान एक लाख 25 हजार रुपए किया है। शासकीय अधिवक्ताओं के पद 30 से बढ़ाकर 150 किए गए हैं। साल 2016 में सुलभ न्याय प्रशासन के लिये न्यायाधिपतियों से लेकर अन्य कर्मचारियों समेत 4 हजार 500 नए पदों का सृजन किया गया। नई मुकद्दमा नीति लागू की गई है। विधि आयोग का पुनर्गठन करने जैसे महत्वपूर्ण और दूरगामी कार्य राज्य सरकार ने किए हैं। वहीं, राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष श्री शिवेन्द्र उपाध्याय ने परिषद द्वारा अधिवक्ता कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों में राज्य सरकार से सहयोग की अपेक्षा की।


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