एयरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम को मिली राहत

punjabkesari.in Wednesday, May 30, 2018 - 01:10 PM (IST)

नेशनल डेस्क: केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राहत दी है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आज उनकी गिरफ्तारी पर पांच जून तक रोक लगा दी। इस मामले की अगली सुनवाई पांच जून को होगी और उन्हें अदालत से तब तक इस आशय की राहत मिली है। 

अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से रोक
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को भी निर्देश दिया है कि वह पांच जून तक इस मामले में उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करे। गौरतलब है कि एयरसेल मैक्सिस मामले में कथित धन शोधन अनियमितताओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई कर रही है। इस मामले में सीबीआई ने फरवरी में उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार किया था।

चिदंबरम पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप
विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी से जुड़ा यह मामला 2006 का है जब चिदंबरम मनमोहन सिंह सरकार में केन्द्रीय वित्त मंत्री थे और उन्होंने ही इसे मंजूरी दी थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि मंजूरी के कुछ दिनों के भीतर ही एयरसेल टेलीवैचर्स लिमिटेड ने एसपीसीपीएल को 26 लाख रुपए का कथित भुगतान किया था। इस कंपनी का संबंध कथित तौर पर कार्ति चिदंबरम से बताया जाता है।


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vasudha

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