Central Government Employee Leave Rules: केंद्रीय कर्मचारियों को कितनी और कैसी छुट्टियां मिलती हैं? जानिए सबकुछ
punjabkesari.in Tuesday, Jul 29, 2025 - 08:17 AM (IST)

नेशनल डेस्क: केंद्रीय कर्मचारी सरकार की सेवा में लगे होते हैं और उनकी मेहनत से देश का प्रशासन चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें कितनी छुट्टियां मिलती हैं और वे किस-किस कोटे में बांटी जाती हैं? आइए विस्तार से समझते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को किन-किन प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं, उनका नियम क्या है, और हाल ही में 30 दिन की अतिरिक्त छुट्टी से जुड़ी नई सुविधा क्या है।
केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टियों का नियम क्या है?
केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टियों का प्रावधान केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम, 1972 के तहत किया गया है। इस नियम के अंतर्गत कर्मचारियों को अलग-अलग प्रकार की छुट्टियां दी जाती हैं, जो उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि अब कर्मचारी अपनी 30 दिन की अर्जित छुट्टी का उपयोग बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल या किसी भी व्यक्तिगत कारण के लिए कर सकते हैं। इससे कर्मचारियों को परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलती हैं ये मुख्य छुट्टियां
1. अर्जित छुट्टी (Earned Leave):
हर साल केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिन की अर्जित छुट्टी मिलती है। यह छुट्टी वे अपनी मर्जी से किसी भी कारण से ले सकते हैं। जैसे परिवार की देखभाल, बुजुर्ग माता-पिता की सेवा, यात्रा या अन्य निजी काम। इसे सालाना छुट्टी के रूप में भी जाना जाता है।
2. अर्ध वेतन छुट्टी (Half-Pay Leave):
इसमें कर्मचारी को आधा वेतन मिलता है। सालाना 20 दिन तक अर्ध वेतन छुट्टी ली जा सकती है। यह मुख्य रूप से चिकित्सा उपचार या गंभीर कारणों के लिए दी जाती है।
3. आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave):
हर साल 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी दी जाती है। यह छुट्टी अचानक आने वाली आवश्यकताओं या आपातकालीन स्थितियों के लिए होती है। इसे लेकर कार्यालय से पूर्व अनुमति जरूरी होती है।
4. प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holidays):
कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार त्योहार या धार्मिक अवसरों पर 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश ले सकते हैं। इससे कर्मचारियों को अपने सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों में हिस्सा लेने का मौका मिलता है।
5. साप्ताहिक अवकाश (Weekly Off):
साप्ताहिक रूप से कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है, जो आमतौर पर रविवार होती है, लेकिन यह कार्यालय के नियमों के अनुसार अलग-अलग भी हो सकती है।
विशेष छुट्टियां जो कर्मचारियों को मिलती हैं
केंद्रीय कर्मचारियों को केवल सामान्य छुट्टियां ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त छुट्टियां भी मिलती हैं। ये विशेष छुट्टियां कर्मचारी की जरूरत के हिसाब से प्रदान की जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
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मेडिकल लीव (Medical Leave): बीमारी या इलाज के लिए दी जाती है।
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मातृत्व अवकाश (Maternity Leave): महिला कर्मचारियों को बच्चे के जन्म से पहले और बाद में छुट्टी मिलती है।
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पितृत्व अवकाश (Paternity Leave): पिता बनने पर पुरुष कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टी।
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बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave): बच्चे की देखभाल के लिए दी जाने वाली छुट्टी।
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अध्ययन अवकाश (Study Leave): कर्मचारियों को उच्च शिक्षा या ट्रेनिंग के लिए दी जाती है।
30 दिन की अतिरिक्त छुट्टी की नई सुविधा
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाल ही में राज्यसभा में बताया कि अब कर्मचारी अपनी अर्जित छुट्टी का 30 दिन तक इस्तेमाल बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल या व्यक्तिगत कारणों के लिए कर सकते हैं। यह बदलाव कर्मचारियों की पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर किया गया है। इससे बुजुर्गों की बेहतर देखभाल संभव हो सकेगी और कर्मचारी मानसिक रूप से भी बेहतर महसूस करेंगे।
कुल मिलाकर कितनी छुट्टियां मिलती हैं?
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अर्जित छुट्टी: 30 दिन
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अर्ध वेतन छुट्टी: 20 दिन
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आकस्मिक छुट्टी: 8 दिन
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प्रतिबंधित अवकाश: 2 दिन
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साप्ताहिक अवकाश: 52 सप्ताह में लगभग 52 दिन (आमतौर पर रविवार)
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विशेष छुट्टियां: अलग-अलग स्थिति के अनुसार
क्यों जरूरी है छुट्टियों का सही प्रबंधन?
छुट्टियां कर्मचारी के स्वास्थ्य, मनोबल और परिवार के साथ संबंध सुधारने के लिए जरूरी होती हैं। सरकार ने छुट्टियों की संख्या और प्रकार बढ़ाकर यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारी अपने काम और परिवार दोनों को सही तरीके से संभाल सकें। इसके अलावा ये नियम कर्मचारियों की उत्पादकता और संतुष्टि में भी वृद्धि करते हैं।