दिल्ली HC बोला- CBI प्रशिक्षित एजेंसी, अनिल देशमुख के खिलाफ निचली अदालत के कमेंट से नहीं होगी प्रभावित

punjabkesari.in Thursday, Jan 13, 2022 - 05:19 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि CBI एक विशिष्ट और प्रशिक्षित एजेंसी है जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देखमुख के खिलाफ कथित तौर पर पूर्वाग्रह से ग्रसित टिप्पणियों से ‘‘प्रभावित'' नहीं होगी। निचली अदालत ने देशमुख को कथित तौर पर क्लीन चिट देने वाली CBI की  प्रारंभिक जांच (पीई) कथित तौर पर लीक होने से जुड़े मामले में उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया था. देशमुख ने निचली अदालत के एक आदेश में उनके खिलाफ की गयी ‘‘हैरान'' करने वाली टिप्पणियों के विरुद्ध याचिका दायर की है।

 

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि जाहिर है कि CBI स्वतंत्र तरीके से काम और जांच करेगी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि निचली अदालत ने ऐसी धारणा बना  कि जांच एजेंसी के पास मामले में याचिकाकर्ता को फंसाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता की भूमिका पर ‘‘पूर्व निर्णय'' कर लिया और ‘‘अतिरेकपूर्ण'' टिप्पणी की जबकि वह सिर्फ जांच का निर्देश दे सकती थी।

 

इस पर हाइकोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक प्रशिक्षित एजेंसी है जो निचली अदालत की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगी और निचली अदालत के न्यायाधीश ने केवल ‘‘वजहें बताई हैं कि उन्होंने आगे जांच का आदेश क्यों दिया। न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा, ‘‘यह कहने की जरूरत नहीं है कि सीबीआई जैसी विशिष्ट एजेंसी आगे जांच का निर्देश देते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा की गई टिप्पणियों से भ्रमित नहीं होगी. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम करेगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Seema Sharma

Recommended News

Related News