नशा सप्लायरों से मिलीभगत के आरोप में दर्ज किया मामला

punjabkesari.in Thursday, Sep 19, 2024 - 07:59 PM (IST)


चंडीगढ़, 19 सितंबर:(अर्चना सेठी) पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स (ए.एन.टी.एफ.) की जांच के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर डी.एस.पी. वविंदर कुमार महाजन के खिलाफ भ्रष्ट गतिविधियों में ड्रग सप्लायर्स की मदद करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। यह जानकारी डी.जी.पी. गौरव यादव ने गुरुवार को दी। भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम की धारा 7 और 8 तथा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 59 (2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जो किए गए अपराधों की गंभीरता और पद के दुरुपयोग को उजागर करती है।

डी.जी.पी. गौरव यादव ने बताया कि ए.एन.टी.एफ. ने 1.98 करोड़ अल्प्राज़ोलम गोलियां और 40 किलोग्राम कच्ची अल्प्राज़ोलम ज़ब्त करने संबंधी मामले में दर्ज फरवरी 2024 के केस की ताजा जांच के बाद अपने ही रैंक में भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए खुलासा किया कि डी.एस.पी. (ए.एन.टी.एफ.) के पद पर तैनात वविंदर कुमार महाजन और उसका साथी अखिल जय सिंह निवासी लखनऊ, रिश्वतखोरी की एक चौंकाने वाली योजना में शामिल थे। इस समय डी.एस.पी. महाजन 9वीं बटालियन पी.ए.पी., अमृतसर में डी.एस.पी. के रूप में तैनात है।

डी.जी.पी. ने कहा कि मई 2024 में मैसर्स समीलैक्स फार्माकेम ड्रग इंडस्ट्रीज़ में संयुक्त निरीक्षण के दौरान, ए.एन.टी.एफ. टीम को एनडीपीएस अधिनियम के गंभीर उल्लंघन का पता चला। उन्होंने आगे कहा कि इस केस की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि डी.एस.पी. महाजन ने कानूनी परिणामों से बचाने के लिए मैसर्स एस्टर फार्मा से 45 लाख रुपये रिश्वत ली थी।

अधिक जानकारी साझा करते हुए विशेष डी.जी.पी. ए.एन.टी.एफ. कुलदीप सिंह ने बताया कि दो प्रमुख गवाहों द्वारा न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्वेच्छा से बयान देने और वित्तीय एवं तकनीकी सबूतों की पुष्टि होने के बाद आरोपी डी.एस.पी. महाजन द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, जिसके कारण ए.एन.टी.एफ. ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया।

उन्होंने बताया कि ए.एन.टी.एफ. की टीम ने आरोपी डी.एस.पी. के अमृतसर स्थित घर पर छापा मारा, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी डी.एस.पी. फरार है और मामले की आगे की जांच जारी है।


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Content Editor

Archna Sethi

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