EC ने सख्त किए नियम, टीवी और अखबारों में प्रत्याशियों को देना होगा आपराधिक पृष्ठभूमि का विज्ञापन
punjabkesari.in Friday, Sep 11, 2020 - 08:35 PM (IST)
नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रचार करने के नियमों को कड़ा बनाते हुए इसके लिए एक समयसीमा निर्धारित की है कि कब इस तरह के विज्ञापन चुनाव प्रचार के दौरान प्रकाशित और प्रसारित किए जाने चाहिए।
चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2018 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उन्हें खड़ा करने वाले दलों के लिए यह अनिवार्य करने का निर्देश दिया था कि चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार टीवी और अखबारों में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के विज्ञापन प्रकाशित कराएं। अब चुनाव आयोग ने इसके लिए समयसीमा तय करते हुए साफ किया है कि आपराधिक रिकॉर्ड का सबसे पहले प्रचार उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख के शुरुआती चार दिन के भीतर होना चाहिए।
Election Commission of India issues revised guidelines for publishing details of criminal antecedents by candidates &, the political parties regarding candidates nominated by them. pic.twitter.com/kLWbsI1V3E
— ANI (@ANI) September 11, 2020
विज्ञप्ति में कहा गया कि दूसरा प्रचार नाम वापसी की अंतिम तारीख से पांचवें और आठवें दिन के भीतर होना चाहिए। आयोग के मुताबिक तीसरा और अंतिम प्रचार नौवें दिन से लेकर मतदान से दो दिन पहले यानी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक होना चाहिए। आयोग के एक बयान में कहा गया, ‘‘यह समयसीमा मतदाताओं को और अधिक सूचित करते हुए उनकी पसंद को चुनने में मदद करेगी।'' आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और आने वाले दिनों में 64 विधानसभा तथा एक लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों को अपने आपराधिक इतिहास के बारे में विज्ञापन करते समय नई समयसीमा का पालन करना होगा।