SC ने किया जस्टिस कर्णन को जमानत देने से इनकार

punjabkesari.in Wednesday, Jun 21, 2017 - 12:22 PM (IST)

नई दिल्ली: कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सी एस कर्णन को फिलहाल जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनको जमानत देने या सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया है। करीब एक महीने पहले उच्चतम न्यायालय ने अदालत की अवमानना के मामले में उन्हें छह महीने कारावास की सजा सुनाई थी।

सजा सुनाए जाने के बाद से फरार थे सीएस कर्णन
आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दोषी कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज सीएस कर्णन को मंगलवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर से गिरफ्तार किया गया। कर्णन अवमानना के मामले में छह महीने की सजा सुनाए जाने के बाद से फरार थे और पुलिस उनके पीछे लगी थी।

विवादों से रहा है गहरा नाता
जस्टिस कर्णन का विवादों से गहरा नाता रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस कर्णन को मार्च 2009 में मद्रास हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया था। इसके बाद वह लगातार जजों और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपने अलग-अलग बयानों की वजह से खबरों में बने रहे. 2011 में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके (कर्णन के) दलित होने की वजह से उन्हें दूसरे जजों द्वारा प्रताडि़त किया जाता रहा है।


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