23 सितंबर को आएगा आठ वर्ष पूर्व हुई ब्रिटिश किशोरी की मौत का फैसला

punjabkesari.in Thursday, Aug 25, 2016 - 11:26 PM (IST)

पणजी: ब्रिटिश किशोरी स्कारलेट कीलिंग की मौत के मामले में फैसला 23 सितंबर को सुनाया जाएगा। गोवा में अंजुना बीच पर उसका अद्र्धनग्न और क्षत विक्षत शव आठ साल पहले मिला था। बार में काम करने वाले स्थानीय व्यक्ति सैमसन डीसूजा और एक स्थानीय व्यक्ति प्लासीडो कारवाल्हो पर किशोरी को मादक पदार्थ देने, यौन उत्पीडऩ करने और उसे मरने के लिए बीच पर छोड़ देने के आरोप हैं जहां 18 फरवरी 2008 को उसका शव पाया गया था।
 
गोवा की चिल्ड्रेन कोर्ट की अध्यक्ष वंदना तेंदुलकर ने कहा कि फैसला 23 सितंबर को सुनाया जाएगा। दो दिनों बाद इस मामले में आखिरी दलील गुरुवार को पूरी हो गई। अभियोजन ने मुकदमे के दौरान 31 गवाहों से पूछताछ की है जिनमें मृतका की मां फियोना मैकियोन शामिल हैं। कारवाल्हो और सैमसन पर गैर इरादतन हत्या, यौन उत्पीडऩ और मादक पदार्थ देने का आरोप है।
 
मैकियोन अदालत में उपस्थित होने के लिए ब्रिटेन के डेवोन से गोवा आई। वह अदालत में गवाही पहले ही दे चुकी हैं। इस मामले की जांच शुरुआत में गोवा पुलिस ने की थी। बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। इससे पहले स्कारलेट के परिवार ने स्थानीय पुलिस पर इस मामले को दबाने का आरोप लगाया था। 
 
सीबीआई के विशेष अभियोजक एजाज खान ने आखिरी बार देखे जाने की अपनी दलील दी जैसा कि स्कारलेट का शव तट पर पाए जाने के तीन घंटे पहले उसे कथित तौर पर सैमसन के साथ देखा गया था।   खान ने कहा कि आरोपी (सैमसन) ने अपने बयान में इस बात का खुलासा नहीं किया है कि जब उसने किशोरी को आखिरी बार देखा था उसके तीन घंटे बाद क्या हुआ।
 
आरोपी मौके पर अपनी मौजूदगी से इनकार कर रहा। उन्होंने कहा कि सैमसन और प्लेसिडो दोनों आरोपियों को दंडित किया जाना चाहिए। एक ने वारदात को अंजाम दिया जबकि दूसरे ने इसे छिपाने में मदद की। खान ने यह दलील खारिज कर दी कि सीबीआई ने किसी के प्रभाव में आकर सैमसन को आरोपित किया है। उन्होंने कहा कि बार में काम करने वाले एक व्यक्ति को फंसा कर सीबीआई को क्या हासिल होगा?

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