बॉम्बे HC से फिल्म ''हमारे बारह'' को मिली हरी झंडी, जानिए किस तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज होगी मूवी

punjabkesari.in Wednesday, Jun 19, 2024 - 01:25 PM (IST)

नेशनल डेस्क: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज की अनुमति दे दी, क्योंकि निर्माताओं ने आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने पर सहमति जताई थी। इसके साथ ही, फिल्म 21 जून, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अदालत का यह आदेश एक रिट याचिका के जवाब में आया है, जिसमें इस आधार पर 'हमारे बारह' पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी कि इसमें इस्लाम और मुसलमानों को नकारात्मक रूप से चित्रित किया गया है और कुरान को विकृत किया गया है। 

फिल्म में 12 सेकंड के दो डिस्क्लेमर जोड़े जाएंगे
जस्टिस बीपी कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों ने अदालत द्वारा सुझाए गए बदलावों पर सहमति जताई, जिसमें एक खास संवाद और कुरान की आयत को हटाना शामिल है। इसके अलावा, फिल्म में 12 सेकंड के दो डिस्क्लेमर जोड़े जाएंगे। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने 20 जून 2024 तक संशोधनों के साथ फिल्म को पुनः प्रमाणित करने पर सहमति व्यक्त की है। फिल्म निर्माता याचिकाकर्ता द्वारा चुनी गई चैरिटी को 5 लाख रुपए का कानूनी खर्च भी देंगे।

चैरिटी को 5 लाख रुपए का कानूनी खर्च देंगे फिल्म निर्माता
अदालत ने मंगलवार को कहा, "ट्रेलर में उल्लंघन पाया गया। इसलिए आपको याचिकाकर्ता की पसंद की चैरिटी को कुछ देना होगा। लागत चुकानी होगी। इस मुकदमेबाजी की वजह से फिल्म को बिना भुगतान के बहुत प्रचार मिला है।" फिल्म निर्माता याचिकाकर्ता द्वारा चुनी गई चैरिटी को 5 लाख रुपए का कानूनी खर्च भी देंगे।

भारतीय जनता भोली या मूर्ख नहीं है- अदालत
अदालत ने मंगलवार को कहा, "ट्रेलर में उल्लंघन पाया गया। इसलिए आपको याचिकाकर्ता की पसंद की चैरिटी को कुछ देना होगा। लागत चुकानी होगी। इस मुकदमेबाजी की वजह से फिल्म को बिना भुगतान के बहुत प्रचार मिला है।" पीठ ने यह भी कहा कि यह ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें दर्शकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे "अपना दिमाग घर पर रखें" और भारतीय जनता "भोली या मूर्ख नहीं है"। 

 बॉम्बे HC ने रिलीज की अनुमति दी
प्रारंभ में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 'हमारे बारह' की रिलीज स्थगित कर दी थी, लेकिन बाद में निर्माताओं द्वारा यह कहे जाने के बाद कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के निर्देशानुसार आपत्तिजनक अंशों को हटा दिया जाएगा, उसने रिलीज की अनुमति दे दी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने पिछले सप्ताह फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी तथा उच्च न्यायालय को सुनवाई कर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।


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Content Editor

rajesh kumar

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