बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के पेट्रोल पंप का लाइसेंस होगा रद्द, नोटिस जारी

punjabkesari.in Wednesday, May 31, 2017 - 08:53 PM (IST)

पटना : केन्द्र सरकार के उपक्रम भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को फर्जी दस्तावेजों  के आधार पर पटना के न्यू बाइपास रोड के किनारे पेट्रोल पंप आवंटित कराने के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया है।

बीपीसीएल के क्षेत्रीय प्रबंधक ने 29 मई को तेज प्रताप यादव को जारी नोटिस में कहा है कि उन्होंने पेट्रोल पंप के लिए आवेदन करते समय बताया था कि उनके पास रिटेल आउटलेट के लिए आवश्यक जमीन पटना के चितकोहरा में राष्ट्रीय उच्च पथ 30 के बाइपास के किनारे प्लॉट संख्या 1616 और 1614 पर 43.535 डिसमिल जमीन उपलब्ध है जो ए. के. इन्फ़ोसिस्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है।
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तेजस्वी ने रिटेल आउटलेट के लिए किया झूठा दावा 
नोटिस में कहा गया है कि आवेदन के समय उन्होंने अपने भाई और ए. के. इन्फ़ोसिस्ट के मालिक तेज प्रताप यादव के द्वारा उनके पक्ष में सात जनवरी 2012 को किए गए रजिस्टर्ड लीज डीड 451 और 11 जनवरी 2012 के दो सहमति पत्र (एमओयू) की प्रति भी दी थी। नोटिस में कहा गया है कि उनके (तेज प्रताप यादव) खिलाफ 28 अप्रैल 2017 को चन्द्रशेखर और अन्य ने शिकायत की है कि तेज प्रताप ने रिटेल आउटलेट के लिए झूठा दावा किया कि उनके पास जमीन है जबकि तेजस्वी यादव को जब पेट्रोल पंप आवंटित किया गया था उस समय उनके पास न तो जमीन थी और न ही इसके लिए कोई लीज एग्रीमेंट ही था। इतना ही नहीं तेज प्रताप यादव ए. के. इंइन्फ़ोसिस्ट प्राइवेट लिमिटेड में न तो निदेशक थे और न ही इस कंपनी ने उनके साथ लीज एग्रीमेंट ही किया था।

रिटेल आउटलेट आवंटन की शर्त का उल्लंघन किया तेजस्वी ने
बीपीसीएल ने नोटिस में कहा है कि आवंटन की एक शर्त यह भी थी कि जिसे पेट्रोल पंप आवंटित किया जाएगा वह दिन प्रतिदिन डीलर के कामकाज को स्वयं देखेगा और यदि वह कहीं और नियोजित है तो उन्हें रिटेल आउटलेट लेने से पहले इस्तीफा देना होगा। नोटिस में कहा गया है कि तेज प्रताप यादव बिहार के स्वास्थ्य, लघु जल संसाधन और पर्यावरण एवं वन विभाग के मंत्री का भी दायित्व संभाल रहे हैं जिसके कारण वह स्वयं डीलर के दिन प्रतिदिन के कार्यों को नहीं देख सकते हैं। ऐसे में यह रिटेल आउटलेट आवंटन की शर्त का उल्लंघन है। 


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