Diwali Bonus: दिवाली बोनस पर टैक्स का बड़ा अपडेट: कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी है ये बातें
punjabkesari.in Friday, Oct 17, 2025 - 02:58 PM (IST)

नेशनल डेस्क: जैसे-जैसे दिवाली का त्योहार नजदीक आता है, देशभर के कर्मचारियों की निगाहें उनके दिवाली बोनस पर टिकी होती हैं। कंपनियां अपने कर्मचारियों को त्योहारी अवसर पर नकद, मिठाई, गिफ्ट वाउचर, कपड़े या गैजेट्स के रूप में पुरस्कृत करती हैं। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि इन बोनस और उपहारों पर टैक्स लग सकता है।
कौन-कौन से उपहार हैं टैक्स फ्री
कंपनी से मिले गिफ्ट आमतौर पर कर मुक्त माने जाते हैं, यदि उनका मूल्य ₹5,000 तक है। ऐसे छोटे उपहार जैसे मिठाई का पैकेट, छोटे गैजेट या त्योहारी परिधान टैक्स फ्री होते हैं।
किन उपहारों पर लगेगा टैक्स
अगर किसी उपहार का मूल्य ₹5,000 से अधिक है, जैसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, आभूषण या बड़े गिफ्ट्स, तो यह पूरी तरह टैक्स योग्य माना जाएगा। इसका मूल्य कर्मचारी की वार्षिक आय में जोड़ा जाएगा और नियमित वेतन की तरह ही टैक्स दर लागू होगी।
कैश बोनस पर टैक्स
नकद बोनस को पूरी तरह टैक्स योग्य माना जाता है। उदाहरण के लिए, ₹30,000 का दिवाली बोनस सीधे कर्मचारी की वार्षिक आय में जोड़ा जाएगा और आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। इस पर कोई अलग छूट नहीं है, इसलिए कर्मचारियों को इसे अपने आयकर रिटर्न (ITR) में सही तरीके से दर्ज करना चाहिए।
आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स दरें
➤ ₹4 लाख तक: टैक्स फ्री
➤ ₹4 लाख से ₹8 लाख तक: 5%
➤ ₹8 लाख से ₹12 लाख तक: 10%
➤ ₹12 लाख से ₹16 लाख तक: 15%
➤ ₹16 लाख से ₹20 लाख तक: 20%
➤ ₹20 लाख से ₹24 लाख तक: 25%
➤ ₹24 लाख से अधिक: 30%
नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय पर ₹60,000 तक की कटौती की अनुमति है, जिससे कुल टैक्स का बोझ थोड़ा कम हो सकता है।
कर्मचारी ध्यान दें
छोटे उपहार (₹5,000 तक) टैक्स फ्री।
➤ नकद बोनस पूरी तरह टैक्स योग्य।
➤ सभी बोनस और गिफ्ट्स को ITR में दर्ज करना आवश्यक।
➤ इससे आयकर नोटिस से बचा जा सकता है।