अपार्टमेंट में रहने वालों को बड़ा झटका, 7,500 रुपये से ज्यादा मेंटेनेंस पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी

punjabkesari.in Saturday, Apr 12, 2025 - 02:48 AM (IST)

नेशनल डेस्कः कर्नाटक में अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटियों पर 18% जीएसटी लागू करने के प्रस्ताव ने निवासियों और विशेषज्ञों के बीच चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि बेंगलुरु में लगभग 50 लाख लोग अपार्टमेंट में रहते हैं और मैसूरु, मंगलुरु, हुबली और बेलगावी जैसे शहरों में कम से कम 40 लाख लोग रहते हैं; और ये केवल कर्नाटक के आंकड़े हैं।​

2025-26 के केंद्रीय बजट में प्रस्तावित जीएसटी नियमों के अनुसार, यदि किसी अपार्टमेंट का मासिक रखरखाव शुल्क 7,500 रुपये या उससे अधिक है या यदि सोसायटी का कुल वार्षिक संग्रह 20 लाख रुपये से अधिक है तो जीएसटी लागू होगा। इसका मतलब है कि यदि एक सोसायटी का मासिक रखरखाव शुल्क 7,500 रुपये से अधिक है और उसका वार्षिक संग्रह 20 लाख रुपये से अधिक है तो उसे जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद मासिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होगी।​

जीएसटी दरों को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई लोग मानते हैं कि यह 5 प्रतिशत है लेकिन वास्तव में यह 18 प्रतिशत है जिसका मतलब है कि 20 लाख रुपये तक पहुंचने वाले हर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को सालाना 3.6 लाख रुपये जीएसटी देना होगा, जो 10 साल में 36 लाख रुपये हो जाता है। एक विशेषज्ञ ने कहा कि इसमें अनुपालन का बोझ भी जोड़ दें, जिसका मतलब है कि रिटर्न दाखिल करने और अन्य वैधानिक अनुपालन में ऑडिटर की मदद के लिए 1-2 लाख रुपये खर्च करने होंगे।


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Content Writer

Pardeep

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