''देशभक्त'' होने की सजा मिल रही...आर्यन खान केस से जुड़े समीर वानखेड़े ने CBI रेड पर कहा

punjabkesari.in Sunday, May 14, 2023 - 02:46 PM (IST)

नेशनल डेस्क: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने एक क्रूज पोत से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किए जाने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसी बीच समीर वानखेड़े ने शनिवार को कहा कि उन्हें ‘देशभक्त’ होने की सजा मिल रही है। वानखेड़े का बयान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा शुक्रवार को उनके आवास और अन्य परिसरों पर की गई छापेमारी के जवाब में आया है। वानखेड़े ने आरोप लगाया कि सीबीआई के 18 अधिकारियों ने उनके घर पर उस वक्त छापा मारा, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे वहां मौजूद थे।

 

समीर वानखेड़े ने कहा कि मुझे देशभक्त होने का इनाम मिल रहा है, 13 मई को 18 सीबीआई अधिकारियों ने मेरे आवास पर छापा मारा और 12 घंटे से अधिक समय तक तलाशी ली, जबकि मेरी पत्नी और बच्चे घर में मौजूद थे, उन्हें 23,000 रुपए और चार संपत्ति के कागजात मिले, ये संपत्ति मेरे सर्विस में आने से पहले ही हासिल की गई थी। वहीं सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि आर्यन खान को 2 अक्तूबर, 2021 को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि 2008 बैच के IRS अधिकारी वानखेड़े और मामले में चार अन्य NCB के तत्कालीन अधीक्षक विश्व विजय सिंह, खुफिया अधिकारी आशीष रंजन और दो लोगों के. पी. गोसावी और सांविल डिसूजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद शुक्रवार को मुंबई, दिल्ली, रांची, लखनऊ, गुवाहाटी और चेन्नई में 29 स्थानों पर एक समन्वित तलाशी अभियान शुरू किया गया।

 

सीबीआई ने NCB की एक शिकायत पर भारतीय दंड संहिता(IPC) की धाराओं 120-बी (आपराधिक साजिश) और 388 (जबरन वसूली) के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत से संबंधित प्रावधानों के लिए वानखेड़े और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि आरोप है कि IRS अधिकारी वानखेड़े और अन्य ने आर्यन खान को मादक पदार्थ मामले में नही फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए की कथित तौर पर मांग की थी। अधिकारियों ने बताया कि CBI को जानकारी मिली कि अधिकारी और उनके साथी ने 50 लाख रुपए अग्रिम के तौर पर कथित तौर पर लिए थे।

 

वानखेड़े आर्यन खान की गिरफ्तारी के समय मुंबई में एनसीबी के प्रमुख थे। उन्हें पिछले साल मई में चेन्नई में करदाता सेवा महानिदेशालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। एनसीबी द्वारा तीन अक्टूबर, 2021 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए गए आर्यन खान को 25 दिन जेल में बिताने के बाद 28 अक्तूबर, 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। एनसीबी ने 27 मई, 2022 को आर्यन खान को ‘क्लीन चिट' देते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ 6,000 पृष्ठ का आरोप पत्र दाखिल किया था। NCB के अधिकारियों ने कहा कि आर्यन खान और पांच अन्य का नाम एजेंसी के आरोपपत्र में ‘‘पर्याप्त साक्ष्य की कमी'' के कारण नहीं था। 


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Content Writer

Seema Sharma

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