आसाराम के बेटे नारायण साई का तलाक मंजूर, पत्नी को मिलेंगे इतने करोड़, इंदौर फैमिली कोर्ट का बड़ा फैसला
punjabkesari.in Wednesday, Apr 08, 2026 - 02:39 AM (IST)
नेशनल डेस्कः इंदौर के कुटुम्ब न्यायालय ने स्वयंभू संत आसाराम के जेल में बंद बेटे नारायण साईं की पत्नी की ओर से दायर तलाक अर्जी मंजूर कर ली है और उसे तीन महीने के भीतर इस महिला को दो करोड़ रुपए की स्थायी भरण पोषण राशि देने का आदेश दिया है। महिला के वकील ने मंगलवार को यह जानकारी दी। नारायण साईं बलात्कार के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद गुजरात के सूरत के जेल में बंद है।
नारायण साईं की इंदौर निवासी पत्नी जानकी हरपलानी के वकील अनुरागचंद्र गोयल ने मीडिया को बताया कि उनकी मुवक्किल ने अपने पति पर मानसिक क्रूरता और अन्य आरोप लगाते हुए स्थानीय कुटुम्ब न्यायालय में 2018 में तलाक की अर्जी दायर की थी जिसमें एकमुश्त पांच करोड़ रुपये की स्थायी भरण-पोषण राशि की मांग की गई थी।
गोयल के मुताबिक नारायण साईं ने इन आरोपों से अदालत में हालांकि इनकार किया था, लेकिन उनकी मुवक्किल ने अपने पति के खिलाफ दायर तलाक की अर्जी में 'पक्के दस्तावेजी सबूत' पेश किए थे। उन्होंने बताया,''दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कुटुम्ब न्यायालय के एक न्यायाधीश ने यह अर्जी दो अप्रैल को मंजूर कर ली और आदेश दिया कि नारायण साईं की ओर से जानकी को दो करोड़ रुपये की स्थायी भरण पोषण राशि तीन महीने के भीतर अदा की जाए।'' गोयल ने कहा कि नारायण साईं और जानकी का विवाह 2008 में हुआ था। दोनों की कोई संतान नहीं है।
जानकी के तलाक मुकदमे की पिछली सुनवाई के दौरान नारायण साईं को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 24 मार्च को स्थानीय कुटुम्ब न्यायालय में पेश किया गया था और उसने अपना बयान दर्ज कराया था। इससे पहले, कुटुम्ब न्यायालय ने नारायण साईं को 2018 में आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी को हर महीने 50,000 रुपये की भरण-पोषण राशि प्रदान करे। जानकी के वकील गोयल ने कहा,''पिछले आठ साल में मेरी मुवक्किल को नारायण साईं की ओर से कोई भरण-पोषण राशि अदा नहीं की गई है।''
