संजय कपूर फैमिली ट्रस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, ''अगर मध्यस्थता नहीं हुई सफल...''
punjabkesari.in Thursday, Aug 06, 2026 - 01:30 PM (IST)
मुंबई: सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद है कि दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की मां रानी कपूर और उनकी पत्नी प्रिया कपूर के बीच फ़ैमिली ट्रस्ट को लेकर चल रहे विवाद का 'सौहार्दपूर्ण समाधान' निकल सकता है और कोर्ट ने संबंधित पक्षों से इस दिशा में प्रयास करने को कहा है। संपत्ति और एसेट्स के कंट्रोल को लेकर कानूनी कार्यवाही दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिग है और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में ट्रस्ट की सभी संपत्तियों के हस्तांतरण पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई है।
संजय कपूर का पिछले साल 12 जून को इंग्लैंड में पोलो मैच के दौरान गिरने के बाद निधन हो गया था। बताया जाता है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया 'काफी संतोषजनक' ढंग से आगे बढ़ रही है और विरोधी पक्षों के बीच मध्यस्थता प्रक्रिया 2 नवंबर तक जारी रहेगी। शीर्ष अदालत ने 7 मई को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को फ़ैमिली ट्रस्ट विवाद में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मध्यस्थ की फीस का भुगतान आरके फ़ैमिली ट्रस्ट द्वारा किया जाए। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी पक्षों को ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए जिसमें मध्यस्थता विफल हो जाए। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, "यदि मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो हम दोनों पक्षों को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति देंगे, लेकिन वह दिन न आए।" सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे "काफी उम्मीद" है कि चल रहे पारिवारिक विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया जा सकता है।
