18 साल की लड़की PM चुन सकती है, लिव-इन में रह सकती है तो फिर शादी क्यों नहीं कर सकती, सदन में बोले ओवैसी

punjabkesari.in Tuesday, Dec 21, 2021 - 03:56 PM (IST)

नई दिल्ली: लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से 21 साल करने के विरोध में AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में तीख प्रतिक्रिया दी। दरअसल, आज महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया, जिस पर कई विपक्षी सांसदों ने ऐतराज जताया। इसके बाद इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष विचार के लिए भेजा गया है। 
 

18 साल की एक लड़की पीएम चुन सकती है फिर शादी क्यों नहीं
ओवैसी ने इस बिल पर बोलते हुए कहा कि यह बिल पीछे ले जाने वाले प्रस्तावों से भरा है। यह आर्टिकल 19 के तहत आजादी के अधिकार का हनन करता है। 18 साल की एक लड़की पीएम चुन सकती है,  लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकती है तो फिर उसका शादी का अधिकार क्यों छीना जा रहा है। 
 

यह सदन महिलाओं का अपमान और पिछड़ापन नहीं देख सकता
वहीं, बिल पेश करते हुए स्मृति इरानी ने कहा कि 1940 तक लड़कियों की उम्र 10 साल थी, जिसे बढ़ाकर 12 साल किया गया था। इसके बाद 1978 तक देश में 15 साल की लड़कियों की शादियां होती रहीं। अब हम वह बिल ला रहे हैं, जिससे महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा। स्मृति इरानी ने कहा कि हमारे देश में 2015 से 2020 के दौरान 20 लाख बाल विवाह रोके गए हैं। स्मृति इरानी ने कहा कि यह सदन महिलाओं का अपमान और पिछड़ापन नहीं देख सकता है।
 

 बिल सेक्युलर नहीं है
स्मृति इरानी ने कहा कि जिन लोगों ने कहा कि बिल सेक्युलर नहीं है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पढ़ना चाहिए, जिसमें उसने कहा था कि यह सेक्युलर एक्ट है। यही नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी सभी महिलाओं को विवाह के मामले में समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इसके साथ ही स्मृति इरानी ने यह प्रस्ताव भी दिया कि स्टैंडिंग कमिटी में इस पर विचार होना चाहिए। 


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Content Writer

Anu Malhotra

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