अब इन कामों के लिए नहीं देना पड़ेगा एफिडेविट!
punjabkesari.in Monday, Jun 29, 2015 - 04:21 PM (IST)

शिमला: हिमाचल सरकार ने सभी छोटे-बड़े कामों के लिए अब एफिडेविट देने की परेशानी खत्म कर दी है। दरअसल अब केवल कोर्ट और कानून जरूरी कार्यों के लिए ही शपथ पत्र देना जरूरी होगा। सभी सरकारी कार्यालयों में अब महज सेल्फ डिक्लेरेशन से ही काम चल सकेगा। चाहे जन्म के बाद बच्चे का पंजीकरण कराने में देरी हुई हो या फिर गैस सब्सिडी आदि।
जानकारी के मुताबिक प्रधान सचिव कार्मिक एसकेबीएस नेगी ने इस बारे में तमाम विभागों और सरकारी एजेंसियों को आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि विभागों को भेजे गए पत्र में अकसर यह देखा गया है कि सरकार की दिन-प्रतिदिन की कार्यप्रणाली में स्टांप पेपर, मजिस्ट्रेट या नौकरी से प्रमाणित प्रमाण-पत्रों का चलन है। इससे आवेदकों के काम में देरी हो रही है। एक एफिडेविट पर 20 रुपए से लेकर 200 रुपए खर्च हो जाते हैं। इसमें समय अलग से बर्बाद होता है।
अब तय किया गया है कि सरकार की सारी एजेंसियां, विभाग, संगठन आदि तत्काल हलफनामे लेना बंद करें। कानून के मुताबिक झूठी सेल्फ डेक्लरेशन देने वालों को भी दंडित किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि हिमाचली बोनाफाइड प्रमाणपत्र में अब एफिडेविट नहीं लगेगा। अब न जन्म तिथि प्रमाणपत्र, डेथ सर्टिफिकेट, कैटेगरी, आय और जनहित से जुड़े़ अन्य कार्य में एफिडेविट नहीं लगेगा।
हिमाचल सरकार के कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव एसकेबीएस नेगी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने आम लोगों को सुविधाएं देने के लिए कोर्ट से संबंधित और अर्द्धन्यायिक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी कार्यों में एफि डेविट प्रथा को खत्म कर दिया है।