Cipla कंपनी का स्टोर सील

punjabkesari.in Thursday, Jun 25, 2015 - 05:48 AM (IST)

अम्बाला छावनी(बराड़): ड्रग्स कंट्रोलर हरियाणा की टीम ने अम्बाला छावनी के इंडस्ट्रीयल स्थित सिपला कंपनी के स्टोर पर बुधवार को रेड की। रेड के दौरान टीम को मैन्युअली टर्मिनेशन ऑफ प्रैगनैंसी (एम.टी.पी.) पील की 2100 कीट मौके पर मिली हैं। इसके अलावा सेल-परचेज में भी गड़बडिय़ां मिली हैं जिसे देखते हुए ड्रग्स कंट्रोलर विभाग ने प्रदेश में कंपनी की दवाई की सेल-परचेज व सप्लाई पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा कंपनी अधिकारियों को 5 जुलाई तक अपना सेल-परचेज का रिकार्ड दिखाने के आदेश दिए गए हैं। टीम ने जब कंपनी का रिकार्ड खंगाला तो कंपनी ने गुडग़ांव व करनाल के एक होलसेल दवाई विक्रेता को एम.टी.पी. पील की 90 किट सप्लाई की हुई दिखाई गई हैं।

जब टीम ने जांच की तो सामने आया कि एम.टी.पी. किट का प्रिंट रेट 398 रुपए दवाई के रैपर पर लिखा हुआ है और होलसेल दवाई विक्रेता को कंपनी ने 288 में रुपए में सप्लाई की हुई है और विक्रेता ने 288 रुपए में खरीदी गई एम.टी.पी. पील को मात्र 75 रुपए में विभिन्न प्राइवेट अस्पताल में सप्लाई की हुई है जिसकी जांच ड्रग्स कंट्रोलर की टीम करने में जुटी है कि 213 रुपए कहां गए? अम्बाला के इंडस्ट्रीयल एरिया में कंपनी का यह प्रदेश स्तरीय स्टोर है जहां से पूरे प्रदेश में एम.टी.पी. पील की सप्लाई की जाती है। इसके अलावा भी टीम ने दूसरी दवाई कंपनी के दुखेड़ी में बने स्टोर पर भी रेड की है। जहां पर कंपनी को दवाई का स्टॉक नहीं मिला।

टीम में स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर ललित गोयल, असिस्टैंट ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर नरेंद्र आहुजा और ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर अम्बाला दिनेश राणा शामिल थे। सिपला कंपनी का अम्बाला में प्रदेश स्तरीय स्टोर बना है। स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर विभाग ने कंपनी से प्रदेश के उन सभी जिलों का भी रिकार्ड मांगा है जहां पर एम.टी.पी. पील किट की सप्लाई कंपनी ने की है। उन जिलों में ड्रग्स अधिकारी जाएंगे और सेल-परचेज का पूरा रिकार्ड चैक किया जाएगा। उधर, मौके पर मौजूद सिपला कंपनी के अधिकारियों ने इस मामले में अपना पक्ष रखने से मना कर दिया।  

हर स्तर पर होगी जांच
असिस्टैंट स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर नरेंद्र आहुजा ने बताया कि देश व प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान शुरू है। एम.टी.पी. पील का प्रयोग गर्भ में पल रहे भू्रण को गिराने के लिए होता है। इस दवाई को प्रदेश में सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। इसकी जांच हो रही है। इसी आधार पर अम्बाला में रेड की गई है। सिपला कंपनी की सप्लाई व सेल-परचेज पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा दवाई के सैंपल भी लिए गए हैं जिनकी जांच की जाएगी। एम.टी.पी. एक्ट के मुताबिक इस दवा उन्हीं जगहों पर बेचा या प्रयोग किया जा सकता है। जो सैंटर रजिस्टर होता है और संबंधित डाक्टर भी सैंटर से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उसके पास एक्ट के तहत सैंटर का सर्टीफिकेट भी होना चाहिए। ड्रग्स इंस्पैक्टर को आदेश दिए गए हैं कि वह कंपनी का पूरा रिकार्ड चैक करें और कंपनी को जांच मे सहयोग करने को बोला गया है। 

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