‘हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’

punjabkesari.in Tuesday, Apr 07, 2015 - 09:37 PM (IST)

इंदौर : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पेट्रोल पंप पर ईंधन भराते वक्त दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के जिला प्रशासन के आदेश पर आज अस्थाई रोक लगा दी। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्थगन आदेश दिया।   याचिकाकर्ता और पेशे से वकील सौरभ मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा ने उनकी जनहित याचिका पर अंतरिम निर्णय पारित करते हुए जिलाधिकारी के हेलमेट संबंधी फरमान पर स्थगन आदेश जारी किया।

मिश्रा ने बताया कि इंदौर के जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया था कि एक अप्रैल से दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर तभी र्इंधन दिया जाएगा, जब वे हेलमेट पहनकर पंप पहुंचेेंगे। उन्होंने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा, ‘मोटर व्हिकल एक्ट में इस बात का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि चालकों को पेट्रोल भराने के लिये पंप पर अपनी गाड़ी खड़ी करते वक्त हेलमेट पहनना ही होगा। लिहाजा इस दौरान उन पर अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने का फरमान थोंपना प्रशासन की मनमानी दर्शाता है।’ मिश्रा ने अदालत के सामने यह दलील भी दी कि अगर पेट्रोल पंप मालिक वाहन चालकों के सामने अनिवार्य शर्त रखते हैं कि वे ईंधन भराते वक्त हेलमेट पहनें, तो यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।


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