पाक SC में याचिका दायर, कुलभूषण को जल्द हो फांसी

punjabkesari.in Sunday, May 28, 2017 - 12:05 PM (IST)

इस्लामाबादः पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में सैन्य अदालत से मौत की सजा पाए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग को लेकर शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। ‘द नेशन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि जाधव को सैन्य अदालत ने दोषी ठहराया है और उसने मौत की सजा के खिलाफ अपील भी नहीं की है, इसलिए उसे तत्काल फांसी दे देनी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि कुलभूषण जाधव को मौत की सजा तथा उसे राजनयिक संपर्क न प्रदान करने का फैसला पाकिस्तानी कानून के मुताबिक किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। याचिकाकर्ता के अनुसार, पाकिस्तान अपने घरेलू कानून के आधार पर कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत आईसीजे ने कुलभूषण जाधव मामले में अंतिम फैसला आने तक पाकिस्तान को जाधव को फांसी न देने को कहा है, जिसकी भारत ने सराहना की है। वहीं, पाकिस्तान ने कहा है कि आईसीजे के फैसले से जाधव मामले में कोई बदलाव नहीं आया है।

पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ ) से भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने हेग स्थित आईसीजे के पंजीयक को पत्र भेजा है। इस पत्र में पाकिस्तान ने जल्द सुनवाई रखी जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। उसने अगले कुछ ही सप्ताह में सुनवाई आयोजित करने को प्राथमिकता दी है। ICJ ने 18 मई को पाकिस्तान को झटका देते हुए कहा था कि मामले में अंतिम फैसला आने तक जाधव की फांसी पर रोक लगाई जाती है।

कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान जाधव पर कोई कार्रवाई न करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जाधव पर पाकिस्तान का दावा मायने नहीं रखता। भारत और पाकिस्तान वियना संधि के तहत प्रतिबद्ध हैं और उसे इस मामले में फैसला सुनाने का हक है। भारतीय नेवी अफसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने रॉ का एजेंट होने और जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, जिसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती दी थी।


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