स्पर्म से खुली Serial Killer की पोल, महिलाओं का शौकीन मोनू पहले अपनी बातों में फंसाता, फिर सुनसान जगह पर लिजाकर झाड़ियों में...
punjabkesari.in Monday, Dec 01, 2025 - 04:48 PM (IST)
नेशनल डेस्क। एक सीरियल किलर (Serial Killer) जिसने वर्षों तक पुलिस को चकमा दिया और हैवानियत की हदें पार कर दीं उसे आखिरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सज़ा सुना दी है। कुख्यात हत्यारे मोनू कुमार को एमबीए छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के जघन्य अपराध के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है। मोनू पर इसी तरह के चार से अधिक दुष्कर्म और हत्या के मामलों को अंजाम देने का आरोप है।
अनसुलझा केस जिसने न्याय का रास्ता दिखाया
कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 2010 को जब 21 साल की एमबीए छात्रा नेहा अहलावत का अर्धनग्न और खून से सना शव टैक्सी स्टैंड के पास झाड़ियों में मिला था। उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) ने उसके कपड़ों पर मिले वीर्य (Semen) के नमूनों से दुष्कर्म की पुष्टि की थी। उस समय कोई सुराग न मिलने के कारण 2020 में यह केस अनसुलझा (Unsolved) मानकर बंद कर दिया गया था।
एक ही पैटर्न में जघन्य वारदातें
जांच में पाया गया कि मोनू कुमार ने एक ही क्रूर पैटर्न में कई वारदातों को अंजाम दिया। वह अकेली महिलाओं को निशाना बनाता था। वह सुनसान इलाकों में ले जाकर हमला करता, गला घोंटता और झाड़ियों में शव फेंक देता था। वह अक्सर बारिश के मौसम का फायदा उठाता था। चंडीगढ़ के जंगलनुमा क्षेत्रों में हुए ऐसे तीन अलग-अलग मामलों में डीएनए सैंपल एक ही व्यक्ति का मिला।

स्पर्म (Semen) सैंपल से हत्यारे की पहचान
मोनू ने महज़ 20 साल की उम्र में सबसे पहले हिमाचल के चंबा क्षेत्र में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर नुकीले पत्थर से सिर पर वार कर उसकी हत्या की थी। हालांकि पहले उसे सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था। फरवरी 2024 में किलर ने एक 65 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या की और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। महिला के कपड़ों पर मिले वीर्य के नमूनों का डीएनए प्रोफाइल, 2010 में एमबीए छात्रा और 2022 में मलोया के जंगल में मृत विवाहिता के डीएनए से पूरी तरह मैच हो गया। पुलिस ने मोनू कुमार को 6 मई 2024 को गिरफ्तार कर लिया। पहले उसने इनकार किया लेकिन जब पुलिस ने डीएनए मैच की बात बताई तो उसने तीनों हत्याओं की बात कबूल कर ली।
फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सीरियल किलर मोनू को एमबीए छात्रा के रेप और मर्डर के जुर्म में उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही उस पर अलग-अलग धाराओं में ₹50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मोनू पर दर्ज अन्य मामलों की सुनवाई अभी भी अदालत में जारी है।
