रोडरेज मामला: जेल जाएगा रॉकी यादव, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत

punjabkesari.in Friday, Oct 28, 2016 - 12:36 PM (IST)

नई दिल्ली: बिहार में गया के छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोपी जेडीयू की निलंबित एमएलसी मनोरंजना देवी के बेटे रॉकी यादव को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को खारिज कर दिया है। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट में बिहार सरकार ने रॉकी की जमानत रद्द करने की मांग की थी। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने रॉकी यादव को 19 अक्तूबर को जमानत दे दी थी। 21 अक्तूबर को रॉकी को जेल से रिहा कर दिया गया था।

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की थी अपील
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस केस का ट्रायल अहम दौर में है और ऐसे में हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देकर गलती की है। इस साल मई में गया में रोडरेज में आदित्य सचदेवा नाम के युवक की हत्या के मामले में रॉकी यादव मुख्य आरोपी है। शुक्रवार सुबह से ही जेल से बाहर उसके समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया था. रॉकी यादव के जेल से रिहा होने के बाद उसके समर्थकों ने न सिर्फ हुड़दंग मचाया बल्कि पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की भी की थी। रॉकी यादव जेडीयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा है। उसके पिता बिंदी यादव आरजेडी के बाहुबली नेता हैं। रॉकी को जमानत मिलने से आदित्य सचदेवा के परिजनों ने निराशा जताई है। रॉकी को गुरुवार को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। बिहार सरकार ने उसकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।

ये था मामला
गौरतलब है कि इस साल 7 मई को ओवरटेकिंग को लेकर हुए विवाद में 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या हुई थी। उस वक्त सचदेवा अपने दोस्तों के साथ स्विफ्ट कार से घर लौट रहा था। इस मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव और उसके बॉडीगार्ड की भी गिरफ्तारी हुई थी।

 


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